कॉर्बेट पार्क मई में पर्यटकों के लिए पूरा पैक हुआ

कॉर्बेट नेशनल पार्क के इस क्षेत्र में धारा 144 लागू

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उत्तराखण्ड
16 दिसम्बर 2022
कॉर्बेट नेशनल पार्क के इस क्षेत्र में धारा 144 लागू
रामनगर। कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी से मोहान क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। बाघों के बढ़ते हमलों को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। बाघ का खतरा कम होने कर धारा 144 प्रभावी रहेगा.दरअसल, बीते जून माह से अबतक धनगढ़ी क्षेत्र में बाघ के हमले के पांच से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें चार लोगों की मौत भी हो चुकी है. वहीं बीते दो दिन पहले ही इसी क्षेत्र में बाघ ने विक्षिप्त पर हमला किया था. ऐसे में लोगों की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क ने प्रशासन ने यहां धारा 144 धारा लागू की मांग की. जिस पर एसडीएम ने धनगढ़ी से एक किलोमीटर क्षेत्र में धारा 144 लागू की है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम गौरव चटवाल ने बताया कि बाघ के चलते जानमाल का नुकसान न हो, इसके लिए धारा 144 को छह माह के लिए लागू किया है. उन्होंने बताया कि बाघ का खतरा कम होने पर धारा 144 को हटा दिया जायेगा।

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