उत्तराखण्ड
23 मार्च 2020
गलत अफवाह फैलाने वालो पर होगा मुकदमा दर्ज – डीएम
रूद्रपुर। जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरिन्दरजीत सिंह ने आज देश में कोरोना वायरस के बढते खतरे को देखते हुये जनपद की प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ कलक्ट्रेट सभागार में आवश्यक पे्रस वार्ता आयोजित हुई। उन्होने सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध किया है कि सभी मिलकर कोरोना वायरस आपदा से निपटने के लिये अपनी-अपनी जिम्मेदारी समझे व जनहित में समाचारो का प्रसारण करें। उन्होने कहा कि समाचारो का प्रसारण तथ्यो के आधार पर किया जाय। उन्होने अनावश्यक समाचार प्रकाशित न करने की भी अपील की है। उन्होने कहा आमजन को इस संक्रमण से कैसे बचाया जाय यह हमारी सोच होनी चाहिए।
उन्होने कहा कि आज के तर्ज पर 24 मार्च को भी प्रातः 10 बजे से अपराह्न, 01 बजे तक तक किराना व अन्य दैनिक उपयोग वस्तुओ की दुकाने खुली रहेगी। उन्होने कहा कि प्रातः 06 बजे से 11 बजे तक सब्जी मण्डी खुली रहेगी एवं मेडिकल स्टोर 24 घण्टे खुले रहेगें। उन्होने कहा कि दिनांक 25,26 व 27 मार्च,2020 को पूर्ण रूप से लाॅक डाउन रहेगा। उन्होने कहा कि इस दौरान आवश्यक वस्तुएं दूध, खाद्य समाग्री गाडियो के माध्यम से डोर टू डोर आमजन को उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होेने आमजन से अनुरोध किया है कि अपने-अपने घर में ही बने रहे अनावश्यक किसी भी स्थान पर भीड न करे संक्रमणस को रोकने में साथ दें। उन्होने कहा कि एक जगह पर पांच लोग से अधिक जमा न हो व उचित दूरी बनाये रखे। उन्होेने कहा कि जिला प्रशासन, व्यापार मण्डल, प्राईवेट डाक्टर, होटल एसोसिएशन व अन्य समाजिक संगठनों के माध्यम से भी निरंतर इस संक्रमण से बचाव के लिये निरन्तर आवश्यक कदम उठाये जा रहे है व जिला प्रशासन को सहयोग दिया जा रहा है। उन्होने कहा कि किसी प्रकार की भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिये जिला प्रशासन द्वारा जिला आपदा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका नम्बर 05944-250250 व 1905 पर सम्पर्क कर सकते है। उन्होने कहा कि इस दौरान सभी शासकीय कार्यालय खुले रहेगें जिनमे केवल शासकीय कार्य व संक्रमण के नियंत्रण आपदा कार्य किये जायेगें। पब्लिक का कोई भी कार्य 31 मार्च,2020 तक नही किया जायेगा। उन्होने कहा कि इस दौरान एटीएम,बैंक व पोस्ट आॅफिस खुले रहेगें। जिसमे केवल धनराशि का आहरण सम्बन्धी कार्य होगा। उन्हांेने कहा इस दौरान पेट्रोल पम्प भी खुले रहेगें।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरिन्दरजीत सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बचाव को ध्यान में रखते हुये जनपद की 63 मार्गो में से 09 मार्ग ही खुले रहेगें शेष मार्ग बन्द रहेगीं। उन्होने कहा कि जनपद को 84 सेक्टरो में बाटा गया है जिसमे 05 जोन व 02 सुपर जोन में विभाजित किया गया है। उन्होने कहा कि इन स्थानों पर चैक पोस्ट बनाये जायेगें। बाहर से आने वाले यात्रियों के हाथों में मोहर लगायी जयेगी ताकि वे 14 दिन तक होम क्वारन्टेन में रह सकें। उन्होने आमजन से अपने ही घर में रहने की अपील की है। उन्होने कहा कि गलत अफवाह फैलाने वालो पर मुकदमे दर्ज किये जायेगें। उन्होने कहा कि अभी तक चार लोगो पर पुलिस प्रशासन द्वारा मुकदमे दर्ज किये गये है। उन्होने ने बताया कि दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होने कहा कि हम सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है तभी इस माहामारी से हम लड सकेगें। उन्होने भ्रामक समाचार प्रसारित करने पर भी मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित, अपर जिलाधिकारी जगदीश चन्द्र काण्डपाल, उत्तम सिंह चैहान, प्रशिक्षु आइएएस विशाल मिश्रा, नरेश चन्द्र दुर्गापाल, सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया कर्मी उपस्थित थे।
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