देहरादून घूमने से पहले जरूर पढ़े धारा 144 लागू

जनपद में धारा-144 लागू आयोजन पर प्रदर्शन की लेनी होगी लिखित इजाजत

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सचिन सक्सेना

उत्तर प्रदेश
13 जून 2022
जनपद में धारा-144 लागू आयोजन पर प्रदर्शन की लेनी होगी लिखित इजाजत
गाजियाबाद। जनपद में 10 अगस्त 2022 तक धारा-144 लागू की गई है। इस दौरान किसी भी संगठन को धरना प्रदर्शन, जुलूस या फिर किसी आम सभा के आयोजन के लिए प्रशासन से लिखित इजाजत लेनी होगी। बकरीद, श्रवण शिवरात्रि, मौहर्रम एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, धारा-144 लागू होने के बाद लोगों को कई नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। जिनमें पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, और ना ही एक साथ चलेंगे। कोई भी व्यक्ति या समूह ट्रैफिक जाम नहीं करेगा। किसी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से अथवा लाउड स्पीकर से कोई नारेबाजी या भ्रामक प्रचार नहीं करेगा। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा। आदेश के मुताबिक, बिना लिखित अनुमति के किसी स्थान पर कोई भी आमसभा आयोजित नहीं की जाएगी और ना ही कोई जुलूस अथवा किसी प्रकार का प्रदर्शन किया जाएगा। आवास के भीतर या बाहर ईंट के टुकड़े, सोडा वाटर की बोतलें एकत्रित करना मना है। कोई व्यक्ति, राजनीतिक दल, जातीय, धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को बिगाड़ने वाले किसी प्रकार के नारे आदि नहीं लगाएगा और ना ही इंटरनेट मीडिया पर प्रचार-प्रसार करेगा।

इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर जिले की सीमा में आवागमन नहीं करेगा, लेकिन ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को छूट रहेगी। आदेश में कहा गया है कि फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्विटर सहित अन्य इंटरनेट मीडिया पर झूठी व भ्रामक सूचनाएं न दें। यदि कोई व्यक्ति किसी ग्रुप पर भ्रामक जानकारी देता है तो इसकी सूचना ग्रुप एडमिन प्रशासन को देंगे। किसी भी परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की परिधि में कोई खड़ा नहीं होगा, फोटो स्टेट की दुकान नहीं खुलेगी व लाउड स्पीकर नहीं बजेगा।

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