नई दिल्ली
30 मई 2020
पूरे देश में लाॅकडाउन 30 जून तक बढ़ा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार लॉकडाउन 5 के लिए गाइड लाइन जारी कर दी हैं। यह गाइड लाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी की गयी है। इन गाइड लाइंस के मुताबिक आवाजाही को पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। लॉक डाउन की पाबंदियां भी कंटेनमेंट जोन में ही लागू की जायेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इसमें पूरी पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।
पहला चरणः
पहला चरण 8 जून से शुरू होगा।
पहले चरण में सभी धार्मिक स्थल खोल दिये जायेंगे।
सभी होटल रेस्टोरेंट अन्य हॉस्पीटेलिटी भी खोल दी जायेंगी।
सभी शहरों के शॉपिंग मॉल को भी खोलने की अनुमति
दूसरा चरणः
स्कूल, कॉलेज सभी तरह के प्रशिक्षण संस्थान राज्यों की सहमति से खोलने की अनुमति। लेकिन यह कदम जुलाई महीने में लिया जायेगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में नये एसओपी जारी करेगी
तीसरा चरणः
गृह मंत्रालय की अनुमति के अतिरिक्त सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मंजूरी
मेट्रो ट्रेन ऑपरेशन को अनुमति
सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल को भी अनुमति
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