श्मशान घाट प्रबंधक पर हमला करने वालों के खिलाफ केस दर्ज

श्मशान घाट प्रबंधक पर हमला करने वालों के खिलाफ केस दर्ज

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उत्तराखण्ड
9 दिसम्बर 2024
श्मशान घाट प्रबंधक पर हमला करने वालों के खिलाफ केस दर्ज
काशीपुर। श्मशान घाट प्रबंधक विकास शर्मा ‘खुट्टू’ पर हमला करने वालों पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। मौहल्ला लाहौरियान निवासी शोभित शर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका भाई विकास कुमार शर्मा पुत्र स्व. रमेश चन्द्र शर्मा निवासी मौ. लाहोरियान, काशीपुर श्मशान घाट समिति, काशीपुर के प्रबन्धक हैं। 2 दिसंबर 2024 को दोपहर करीब साढ़े बारह बजे शमशान घाट स्थित अपने कार्यालय में बैठे थे कि वहां कार्यरत कर्मचारी ने बताया कि कुछ लोग जूते-चप्पल पहनकर चिता की राख खुर्दबुर्द कर रहे हैं।
शोभित ने बताया कि जब विकास शर्मा मौके पर पहुंचे तो देखा कि सुनील कुमार पुत्र कन्हैया लाल निवासी मौहल्ला अल्ली खां, काशीपुर के साथ चार लोग चिता की राख से छेड़छाड़ कर रहे थे। जब उसके भाई ने उन व्यक्तियों को ऐसा करने से रोका तब पांचों लोगों ने एक साथ होकर उसके भाई के साथ गालीगलौच व मारपीट शुरू कर दी। शोभित ने बताया कि सुनील कुमार ने वहीं पड़ी लोहे की रॉड से विकास शर्मा ‘खुट्टू’ को जान से मारने की नीयत से उनके पैर वार कर दिया। इससे उनके दांये पैर की हड्डी के दो टुकड़े हो गये। बाकी लड़कों ने वहां पड़े बांस के डंडों से उसके भाई के साथ मारपीट की। इस घटना को श्मशान घाट के कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों ने देखा। लोगों को इकठ्ठा होता देख हमलावर विकास शर्मा ‘खुट्टू’ को अधमरा जान बेहोशी की हालत में जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। शोभित ने बताया कि उसके भाई को बमुश्किल लोगों की मदद से बेहोशी की हालत में श्री कृष्णा हास्पिटल काशीपुर पहुंचाया, जहां उनकी हालत को गम्भीर देखकर हायर सेन्टर के लिये रैफर कर दिया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 115(2) किसी व्यक्ति को जान-बूझकर चोट पहुंचाना, 117(2) स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, 191(2) साधारण दंगे का अपराध, 351(2) जान से मारने की धमकी तथा 352 जानबूझकर अपमान करना के तहत केस दर्ज कर लिया है।

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