उत्तराखण्ड
21 सितम्बर 2022
हाईकोर्ट आदेश – काशीपुर सब्जी मण्डी से हटेगा अतिक्रमण चस्पा नोटिस
काशीपुर। प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी है । इसके बाद वर्ष 1989 में बनी इस नई सब्जी मंडी के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा गए हैं । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मनोज कौशिक बनाम उत्तराखंड सरकार नामक जनहित याचिका में सुनवाई के बाद निर्णय दिया है कि नई सब्जी मंडी में तहसील गेट से बांसफोड़न पुलिस चौकी तक का अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए। ज्ञात रहे कि काशीपुर नगरपालिका के तत्कालीन चेयरमैन केसी सिंह बाबा ने वर्ष 1989 में इस सब्जी मंडी को लगवाया था हाईकोर्ट के आदेश पर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा

इसके लिए सब्जी मंडी में फड़ों, दुकानों व सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं 3 दिन के भीतर अपने फड़ आदि हटा लें वरना पुलिस प्रशासन द्वारा बलपूर्वक हटाया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद यहां का काबिज सब्जी विक्रेताओं व अन्य फड़ वालों में आक्रोश और मायूसी छा गई है, तहसील के पास पर लगाने वाले फड व्यवसायिओं ने इस मामले में अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है । इनका कहना है कि वह नगर निगम द्वारा दी गई जगह में अपने फड़ लगाते हैं और इसके लिए प्रत्येक फल वाला 2500 से ₹3000 प्रति महीना नगर निगम को किराया देता है, नगर निगम ने यहां दुकानें लगवाने के लिए बेंदर के रूप में लाइसेंस भी उन्हें बना कर दिए हैं ।और बिजली विभाग द्वारा बिजली के मीटर भी लगा कर दिए गए हैं ।ज्यादातर फड़ वालों का कहना है कि यह फड़ उनकी रोजी-रोटी का एकमात्र जरिया है, अगर इन्हें भी हटा दिया जाता है तो वे और उनके बच्चे भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे।