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हाईकोर्ट का आदेश – प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेज मामला

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उत्तराखण्ड
3 नवम्बर 2020
हाईकोर्ट का आदेश – प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेज मामला
नैनीताल। प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेज मामले में सोमवार को सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। प्रदेश सरकार ने प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्त करीब साढ़े तीन हजार शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच के लिए हाईकोर्ट से डेढ़ साल का वक्त मांगा। कोर्ट ने अतिरिक्त समय देने से इनकार करते हुए सरकार को तीन हफ्ते में जांच पूरी करने का आदेश दिया। इस दौरान सरकार की ओर से कोर्ट में शपथपत्र पेश नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने 5 नवंबर तक शपथ पत्र पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि इस मामले में हल्द्वानी की स्टूडेंट वेलफेयर सोसायटी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। संस्था ने इस मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। पूर्व में उत्तराखण्ड सरकार ने शपथपत्र पेश कर कहा था कि मामले की एसआईटी जांच चल रही है। अब तक 84 अध्यापक जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई गतिमान है।

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