उत्तराखण्ड
15 मार्च 2022
अब वाहनों रजिस्ट्रेशन रिन्यू आठ गुना मंहगा
देहरादून। उत्तराखंड में 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू के लिए एक अप्रैल से नई दरें लागू होगी। आपको बता दे कि अब आपको रिन्यू के लिए तीन से आठ गुना ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर नई दरों से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। मोटर साइकिल से लेकर हल्के और भारी चौपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यू शुल्क में इजाफा किया गया है।
प्राइवेट वाहनों के रिन्यूअल पर अभी तक 300 से 600 रुपये तक शुल्क लिया जाता था। लेकिन वाहन के अलग-अलग प्रकार के अनुसार 3 से 8 गुना तक शुल्क बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में अगर वाहन स्वामी द्वारा लापरवाही की गई तो उस पर विलम्ब शुल्क का अतिरिक्त भार पड़ेगा। 15 साल की आयु पूरा कर चुके वाहन का नियमानुसार सिर्फ 5 साल के लिए पंजीकरण रिन्यू किया जाता है।
ऐसे में पांच साल बाद फिर से इतना ही शुल्क चुकाना होगा। इधर, वाहनों का फिटनेस शुल्क भी बढ़ाया गया है। टैक्सी वाहन फिटनेस के लिए 1000 रुपये देते थे उन्हें अब 7000 रुपये देने होंगे। ट्रक और बसों को 1500 रुपये के बजाय अब 12,500 रुपये चुकानें होंगे।