दिल्ली
3 अप्रैल 2021
अब 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा वाहन पर बैठाया तो कटेगा चालान
दिल्ली। नए मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है और नियम तोड़ देते हैं फिर चालान कट जाता है. अब आप अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर अपने बच्चों सहित पूरे परिवार को लेकर सफर करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि नए ट्रैफिक नियम के तहत आपका चालान कट सकता है. अगर आप अपने दोपहिया वाहन पर दो लोगों के अलावा चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बैठाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. अब नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत चार साल से अधिक उम्र का बच्चा यदि दोपहिया वाहन पर सवार है तो उसे तीसरी सवारी के रूप में गिना जाएगा और आपका चालान कट सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप अकेले टू-व्हीलर पर सवार हैं और साथ में चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बैठाया है, तो बच्चे को हेलमेट पहनाना जरूरी है. अगर कोई शख्स इस नियम का उल्लंघन करता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194। के अनुसार 1000 रुपये का चालान कट सकता है।