उत्तराखण्ड
2 अक्टूबर 2020
अवैध रूप से चल रहे छह अस्पताल सील
बाजपुर। चिकित्सा मानकों को पूरा किये बिना अवैध रूप से चल रहे केलाखेड़ा और दोराहा स्थित छह अस्पतालों और क्लीनिकों को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। वहीं एक अस्पताल में अनुमति के बिना ऑपरेशन के औजार मिलने के बाद उस अस्पताल के खिलाफ एमटीपी एक्ट 1971 के तहत मामला दर्ज करने की बात कही है। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देश पर गुरुवार को एसीएमओ डॉ.अविनाश खन्ना ने केलाखेड़ा व दोराहा स्थित अस्पतालों पर औचक छापेमारी की। इस दौरान बड़ी खामियां सामने आने पर टीम ने केलाखेड़ा के तीन क्लीनिक और दोराहा स्थित तीन अस्पतालों को सील कर दिया। डॉ.अविनाश खन्ना ने बताया कि इन अस्पतालों के खिलाफ लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। इसके बाद आज यह अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि दोराहा स्थित नवजीवन अस्पताल, हयात अस्पताल तथा वरदान अस्पताल में निरीक्षण के दौरान खामियां मिली। अस्पताल में चिकित्सक भी मौजूद नहीं थे। इस पर तीनों को सील कर दिया गया। डॉ.खन्ना ने बताया कि नवजीवन अस्पताल में ऑपरेशन करने के उपकरण मिले। इससे अस्पताल में अवैध गर्भपात की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। बताया कि अस्पताल संचालक के खिलाफ एमटीपी एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जायेगी। वहीं केलाखेड़ा में भी टीम ने संतोष क्लीनिक, विश्वास क्लीनिक और एहसान क्लीनिक के रजिस्ट्रेशन आदि के कागजात नहीं मिलने पर सील कर दिया। टीम की छापेमारी के चलते आस पास के अनेक अस्पताल संचालक अपने अपने अस्पताल बंद कर वहां से खिसक लिये। टीम में एसीएमओ डॉ.अविनाश खन्ना के साथ डॉ.प्रदीप महर, डॉ.शंकर गुप्ता आदि शामिल रहे।
