मध्य प्रदेश
1 जून 2021
इस राज्य में 15 जून तक जारी रहेगा कोरोना कफ्र्यू
भोपाल। प्रदेश में अभी कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा यह बात मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने जनता को सम्बोधित करते हुये कही। हालांकि उन्होंने इसमें छूट देने की बात कही. उन्होंने कहा कि इस छूट में लापरवाही न बरतें. यह केवल इसलिए दिए जा रही हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को भी चलाना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता सावधानी के साथ छूट के नियमों का पालन करे और प्रतिबंधित बातों का ध्यान रखें.
इन पर रहेगा प्रतिबंध
1 सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि.
2 स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान.ऽ सिनेमा घर, शापिंग मॉल, व्यायाम शाला, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, बार, ऑडिटोरियम, सभागृह.
3 अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100ः अधिकारी और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे.
4 सभी धार्मिक पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगें.
5 अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार, मृत्युभोज की अनुमति.
6 दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ विवाह की अनुमति.
7 किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर प्रतिबन्ध.
8 पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक जनता कर्फ्यू.
9 पूरे प्रदेश रोज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक नाईट कर्फ्यू.
इनमें मिलेगी छूट
1 समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां.
2 उद्योगों में कच्चा माल, तैयार माल का आवागमन.
3 अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल.
4 केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, पशु आहार की दुकानें.
5 पेट्रोल, डीजल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस.
6 मण्डी, खाद बीज, कृषि यंत्र की दुकानें एवं सभी कृषि गतिविधियां.
7 रेस्टोरेंट एवं भोजनालय (केवल टेक होम डिलेवरी के लिए)
8 लॉजिंग, होटल (केवल आगन्तुकों के लिए रूम डायनिंग के साथ.
9 बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम.
10 प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स.
11 बैंक, इन्श्योरेंस, नॉन- बैंकिंग फाइनांस कंपनियां, सहकारी साख समिति, कैश मैनेजमेंट एजेन्सीज आदि का संचालन एवं आवागमन.
12 इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक आई. टी सर्विस प्रोवाईडर आवागमन.
13 एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन.
14 अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिक, कर्मचारी.
15 सार्वजनिक परिवहन (निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से)
16 सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही.
17 निजी सुरक्षा सेवाएं
18 घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प, मेड, कुक आदि का आवागमन.
19 ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी.
20 रेड जोन के बाहर के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य.
21 फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाएं.
22 मोहल्लों और कॉलोनियों में एकल दुकानें.
23 कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज.
24 समस्त सिविल मरम्मत कार्य तथा नवीन कन्स्ट्रक्शन गतिविधियां.
25 परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण का आवागमन.
26 ऑटो, ई रिक्शा में 02 सवारी, टेक्सी , निजी 04 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 03 सवारी कोविड प्रोटोकॉल के साथ.
27 जिला स्तर पर परंपरागत लेबर मार्किट कोविड प्रोटोकॉल के साथ.
28 व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के भीतर और राज्य के बाहर आवागमन.