उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, नई कोरोना गाइडलाइन जारी

उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, नई कोरोना गाइडलाइन जारी

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उत्तराखण्ड
16 फरवरी 2022
उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, नई कोरोना गाइडलाइन जारी
देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना कहर थमने के बाद अब शासन ने पाबंदियां खत्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। शासन ने आज (बुधवार) नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि अभी भी कुछ सख्तियां जारी रहेगी। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से समाप्त किया गया है। इतना ही नहीं अब 01 मार्च से आंगनवाड़ी केंद्र खुल जाएंगे। वहीं 28 फरवरी तक स्विमिंग पूल और वाटर पार्क बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में स्वीमिंग पूल/वॉटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे। राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। समस्त सामाजिक/खेल गतिविधियां/मनोरंजन/विवाह समारोह/सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा। राजनीतिक रैली/धरना प्रदर्शन की अनुमति 28 फरवरी तक नहीं होगी।गाइडलाइन के अनुसार होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी। राज्य में सभी आंगनबाड़ी केंद्र 1 मार्च से खुलेंगे। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी। सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

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