कर्मचारी को नौकरी से निकालने पर प्राइवेट कंपनियों पर लगेगा जुर्माना

कर्मचारी को नौकरी से निकालने पर प्राइवेट कंपनियों पर लगेगा जुर्माना

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दिल्ली
19 मार्च 2021
कर्मचारी को नौकरी से निकालने पर प्राइवेट कंपनियों पर लगेगा जुर्माना
दिल्ली। प्राइवेट नौकरी (Private Job) करने वाले कर्मचारियों को सबसे ज्यादा नौकरी जाने का डर सताता है. यही कारण है कि भारत में सरकारी नौकरी (Government Job) के लिए कॉम्पीटीशन इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है. ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) के अनुरूप सेवायोजन विभाग (Sewayojan Department) ने कमर कस ली है. सेवायोजन विभाग की ओर से प्राइवेट कंपनियों के लिए कई नियम तैयार किए गए हैं. इसमें हर तीन महीने में कंपनियों को सेवायोजन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट sewayojan.up.nic.in पर ऑनलाइन सूचना देनी होगी.

नौकरी (Private Job) देने वाली संस्थाओं को ऑनलाइन संविदा भर्ती की सूचना सेवायोजन विभाग को देने होंगे. साथ ही अब नौकरी से निकालने पर प्राइवेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि, फिलहाल जुर्माने की राशि निर्धारित नहीं की गई है. वहीं बताया जा रहा है कि नौकरी की सूचना नहीं देने वाली सरकारी, अर्द्धसरकारी और प्राइवेट कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है.

नोटिफिकेशन एक्ट-1959 में हो सकता है बदलाव
यूपी में नई नौकरियों की भर्ती की सूचना ना देने वाली कंपनियों के लिए नोटिफिकेशन एक्ट-1959 को और ज्यादा प्रभावी बनाने का काम किया जाएगा. इसमें हर तीन महीने में कंपनियों को सेवायोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन सूचना देनी होगी. इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन के साथ उनके निकाले जाने की सूचना भी ऑनलाइन देनी होगी.

NCA से जुड़ेंगी 9 लाख कंपनियां
सेवायोजन कार्यालयों को नॅशनल करियर सर्विस (NCA) से जोड़ा जाएगा. इसमें उत्तर प्रदेश के 92 और देश के 956 सेवायोजन कार्यालय सक्रिय रूप से काम करेंगे. एनसीए से जुड़ने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले बेरोजगारों को नौकरी देने का काम भी किया जाएगा. बता दें कि लगभग 66 लाख से अधिक बेरोजगारों को नौकरी के अवसर मिलेंगे. जानकारी के मुताबिक, एनसीए से 52 सेक्टरों की करीब नौ लाख कंपनियां जुड़ेंगी. इन कंपनियों की ओर से 27,000 तरह के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे.

जिला सेवायोजन अधिकारी ने दी जानकारी
इस बारे में जानकारी देते हुए जिला सेवायोजन अधिकारी प्रीति चंद्रा ने बताया कि जिले की सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी और संविदा भर्ती करने वाली कंपनियों को भर्ती का पूरा ब्योरा वेबसाइट पर ऑनलाइन देना होगा. इससे बेरोजगारों को नौकरी तो मिलेंगे ही, साथ ही उन्हें नौकरी की सुरक्षा भी मिलेगी. वहीं मुख्य सचिव के आदेश के साथ ही राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में प्रक्रिया शुरू हो गई है.

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