अब नहीं जमा करना होगा पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट

काम की खबर – पूछे बिना भी अब ऑनलाइन अपना ईपीएफ नॉमिनी बदल सकते है

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दिल्ली
22 नवम्बर 2021
काम की खबर – पूछे बिना भी अब ऑनलाइन अपना ईपीएफ नॉमिनी बदल सकते है
दिल्ली। नौकरीपेशा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पूछे बिना भी अब ऑनलाइन अपना ईपीएफ नॉमिनी बदल सकते हैं। पीएफ खाताधारक नया पीएफ नॉमिनेशन दाखिल कर खुद ही पिछले नॉमिनी को बदल सकते हैं।
दरअसल, ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के परिवार की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में प्रोविडेंट फंड (पीएफ) में नॉमिनेशन की सुविधा दी है। इसके तहत सदस्य ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉगइन कर ईपीएफ/ईपीएस (इंप्लाई पेंशन योजना) नॉमिनेशन डिजिटल तरीके से जमा कर सकते हैं।

ईपीएफओ ने ट्वीट में कहा कि ईपीएफ सदस्य मौजूदा ईपीएफ/ईपीएस नॉमिनी बदलने के लिए नया नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इससे पूर्व में किया गया नामांकन रद्द हो जाएगा। सुविधा के तहत सदस्य की मृत्यु के बाद आसानी से पीएफ, ईपीएस और एंप्लाॅई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना पाने में मदद मिलेगी। 
ई-नॉमिनेशन के जरूरी दस्तावेज

सदस्य के लिए…

एक्टिवेटेड व आधार लिंक्ड यूएएन।
मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ।
फोटो और पते के साथ अपडेटेड मेंबर प्रोफाइल।
नॉमिनी के लिए…

स्कैन फोटो (जेपीजी फॉर्मेट में 3.5 सेमी X 4.5 सेमी)।
आधार, बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड और पता।
10 आसान चरणों में बदल सकते हैं नॉमिनी

epfindia.gov.in पर लॉगइन करें।
‘सर्विस’ पर जाकर ‘फॉर इंप्लायीज’ पर क्लिक करें।
‘मेंबर यूएएन/ऑनलाइन सर्विस’ पर यूएएन नंबर एवं पासवर्ड से लॉगइन करें।
‘मैनेज’ टैब के तहत ई-नॉमिनेशन का चयन करें।
फैमिली डिक्लरेशन अपडेट को ‘एड फैमिली डिटेल्स’ पर जाएं। 
रकम के हिस्से के डिक्लेयर करने के लिए ‘नॉमिनेशन डिटेल्स’ पर क्लिक करें।
‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन’ पर क्लिक करें।
ओटीपी पाने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करें।
आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
ओटीपी डालते ही ईपीएफओ पर ई-नॉमिनेशन पंजीकरण हो जाएगा।
ऑनलाइन क्लेम में होगी आसानी
इस सुविधा से सदस्यों के लिए नॉमिनी बदलने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। साथ ही नॉमिनी को ऑनलाइन क्लेम की सुविधा भी मिलेगी। ध्यान देने वाली बात है कि सदस्य अपने ई-नॉमिनेशन में एक से अधिक पीएफ नॉमिनी जोड़ सकते हैं। ईपीएफ, ईपीएस नॉमिनेशन ऑनलाइन जमा करने के बाद दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। -मनोज जैन, निवेश सलाहकार

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