कोरोना अपडेट – अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र बंद नियम लागू

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हरियाणा
3 जनवरी 2022
कोरोना अपडेट – अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र बंद नियम लागू
रोहतक। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार के आदेशानुसार सोमवार से सभी शिक्षण संस्थाओं को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। उपायुक्त ने मुख्य सचिव के आदेश के बाद जिले में ये आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जिले में स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान (चाहे सरकारी हो या निजी), आंगनबाड़ी केंद्र और क्रेच बंद रहेंगे। इतना ही नहीं बड़ी दुकान, माल, सिनेमा हॉल, होटल या अन्य स्थान पर सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन नहीं करने पर 5 हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर केवल टीका लगवाने वाले व्यक्ति ही प्रवेश करेंगे। अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क की तर्ज पर जिन लोगों ने टीका नहीं लगाया होगा, उन्हें भी 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत सरकार के निर्देश पर जिलाधीश अजय कुमार ने जारी किए आदेश में बताया कि अब सभी सार्वजनिक जगह पर प्रवेश द्वार पर टीकाकरण का प्रमाणपत्र देखकर ही अंदर जाने दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों को टीकाकरण प्रमाणपत्र अपने मोबाइल या प्रिंट आउट की कॉपी के माध्यम से दिखानी होगी। सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने या कोरोना नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें टीका न लगवाना भी शामिल किया गया है। व्यक्तिगत रूप से यह जुर्माना 500 रुपये तथा संस्थागत उल्लंघन करने वालों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने का भुगतान न करने तथा बड़ा उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। ऐसे में सभी स्थानों पर नियमों की पालना सुनिश्चित करना संबंधित संस्थान के मालिक की होगी।
रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों के साथ बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत नए निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि टेस्ट, ट्रेस, ट्रैक, टीकाकरण और कोरोना नियम उपयुक्त व्यवहार को अपनाते हुए इसके संक्रमण को रोकना है। उन्होंने कंट्रोल रूम को दोबारा से एक्टिव करने के निर्देश दिए। प्रतिदिन आने वाले पॉजिटिव केस का पूरा अध्ययन किया जाए, ताकि इस वैरिएंट का व्यवहार देखा जा सके। ओमिक्रॉन के जीनोम सिक्वेंस की जांच के लिए पीजीआई रोहतक में मशीन लग चुकी है। यहां से जल्द जांच रिपोर्ट आ सकेगी। बैठक में उपायुक्त अजय कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग ढालिया, एसडीएम मनोज कुमार, एसडीएम कनीना सुरेंद्र कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक कुमार नियमों की कड़ाई से करना होगा पालन
100 से अधिक नागरिकों की सभाओं के लिए उपायुक्त कार्यालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी।


नो मास्क नो सर्विस का सख्ती से पालन किया जाएगा।


सिनेमा हॉल (मॉल और स्टैंड अलोन में), रेस्तरा, बार (होटल और मॉल सहित), जिम, स्पा और क्लब हाउस को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।


सामाजिक दूरी व अन्य कोरोना नियम, उपयुक्त सुरक्षा मानदंड और परिसर की नियमित सफाई सुनिश्चित करनी होगी।


अंत्येष्टि में 50 और विवाह में 100 से अधिक व्यक्ति नहीं शामिल होंगे।


रात्रि संचालन प्रतिबंध आपातकालीन सेवाओं व मालवाहक को छोड़कर रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक सख्ती से जारी रहेगा।


जिले में विश्वविद्यालय, संस्थानों, सरकारी विभागों और भर्ती एजेंसियों द्वारा प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं के संचालन की अनुमति है। लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई सभी हिदायतों का पालन सुनिश्चित करना होगा।


आवश्यक सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों को अपनाने के बाद स्वीमिंग पूल को खोलने की अनुमति है।


सभी तैराकों, प्रैक्टिशनरों, योग्य आगंतुकों और कर्मचारियों को टीकाकरण की दोनों खुराक का टीका लगा होना चाहिए।
खेल परिसर, स्टेडियम को संपर्क खेलों को छोड़कर बाहरी खेल गतिविधियों सहित खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति है।


धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ खोलने की अनुमति है। बशर्ते कि वे कोरोना नियम उपयुक्त व्यवहार का पालन करेंगे।


कॉरपोरेट कार्यालयों को पूरी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सभी को सामाजिक दूरी, कोरोना नियम के नियमानुसार नियमित रूप से साफ-सफाई का सख्ती से पालन करना होगा।


सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है।

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