जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 15,16,17,18,21 को खुलेंगे व्यापारिक प्रतिष्ठान

कोविड कफ्र्यू के दौरान सेवा संचालित करने के लिए लेनी होगी अनुमति

Spread the love

उत्तराखण्ड
14 मई 2021
कोविड कफ्र्यू के दौरान सेवा संचालित करने के लिए लेनी होगी अनुमति
रूद्रपुर। जिलाधिकारी श्रीमति रंजना राजगुरू ने कोविड कफ्र्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को संचालित किये जाने के दृष्गित जनपद की सीमाओं के अन्तर्गत अनुमति पत्र निर्गत किये जाने हेतु अधिकारियों को नामित किया है। उन्होने बताया कि कोविड कफ्र्यू के दौरान कोविड वैक्सीनेशन हेतु निकटवर्ती कोविड वैक्सीनेशन सेन्टर तक प्रथम व द्वितीय डोज हेतु वैक्सिीनेशन रजिस्ट्रेशन /मैसेज /अन्य साक्ष्य दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, आॅटो रिक्शा में जाने हेतु छूट होगी। विवाह समारोह हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, मृत्यु प्रकरण में शव यात्रा के लिए सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/पुलिस क्षेत्राधिकारी, समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) सफल संचालन हेतु कार्मिको के आवागन हेतु सम्बन्धित चिकित्सालय/संस्थान के सक्षम अधिकारी, कन्टेनमेन्ट जोन के लिये आॅक्सीजन, दवाई एवं अन्य सामाग्री हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, बैंक से सम्बन्धित कार्मिक एवं एटीएम में कैश व बैंकों से सम्बन्धित अन्य कार्यो के लिये जिला मुख्यालय पर जिला अग्रणी बैक प्रबंधक, तथा अन्य क्षेत्रों के सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक /सहायक निबन्धक सहकारी समितियां अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी। पानी, सैनेटाईजेशन व कूडा उठाने, होम डिलिवरी फलध्सब्जी, मीट, मछली आदि की व्यवस्था हेतु नगर निकाय क्षेत्रों के लिये सम्बन्धित नगर आयुक्त नगर निगम एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी। पोस्टल सर्विस, पोस्ट आॅफिस के लिये सम्बन्धित अधीक्षक डाक घर। टेलीकाॅम टावर्स, डीटीएच, इन्टरनेट, मोबाईल कनेक्शनध्मरम्मत, आॅन लाईन सामानों की होम डिलिवरी एमाजाॅन, फ्लीप कार्ड, डीटीडीसी, टेलिकाॅम इन्टरकाॅम सर्विस, केबिल सर्विस, डीटीएच आदि सर्विस हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी। होम डिलिवरी दूध आदि के लिए सहायक निदेशक डेयरी। होम डिलिवरी होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबों से करने के लिये सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा अधिकारी। पशु आहार, दवाई, पोल्ट्री फार्म, डेरी फार्म, मत्स्य आदि के लिये मुख्य पशु चिकित्साधिकारीध्उनके द्वारा नामित अधिकारी। पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस के फुटकर एवं भण्डार के लिये जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अधिकृत पूति निरीक्षक। विद्युत आपूर्ति एवं वितरण के लिये सम्बन्धित अधीशासी अभियन्ता विद्युत। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरिंग हाउस के लिये महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र। कृषि, उद्यान, एवं पशु पालन से सम्बन्धित कार्यो के लिये मुख्य कृषि अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी। दूध एकत्र एवं दूग्ध से निर्मित समाग्री के लिये सहायक निदेशक डेरी। भारत सरकार तथा उसके अधिनस्थ कार्यालय, राज्य सरकार, निगम, प्राधिकरण के लिये सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयध्यक्ष एवं कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को आवागमन हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी कलक्टेªट द्वारा अनुमति पत्र निर्गत किये जायेगें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *