गृहमंत्री आज लॉन्च करेंगे रिफंड पोर्टल, सहारा निवेशकों को वापस मिलेगी फंसी हुई पूरी जमा-पूंजी

गृहमंत्री आज लॉन्च करेंगे रिफंड पोर्टल, सहारा निवेशकों को वापस मिलेगी फंसी हुई पूरी जमा-पूंजी

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दिल्ली
18 जुलाई 2023
गृहमंत्री आज लॉन्च करेंगे रिफंड पोर्टल, सहारा निवेशकों को वापस मिलेगी फंसी हुई पूरी जमा-पूंजी
नई दिल्ली। यदि आपका भी जमा-पूंजी सहारा ग्रुप्स में फंसा हुआ है तो आपके लिए ये एक बेहद खुश कर देने वाली खबर है। गृह और संघीय सहयोग मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार यानी आज 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च करने वाले हैं। अमित शाह द्वारा 11 बजे इस पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिये सहारा के निवेशक को उनका पैसा वापस पाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
सहारा ग्रुप्स में सैकड़ों भारतीय नागरिकों का पैसा फंसा हुआ है। इस कंपनी में लोगों ने अपनी सारी जमा-पूंजी लगा दी है। अब वह अपने निवेश राशि का इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने अपने पैसों के लिए काफी इंतजार किया है। इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद निवेशक तुरंत अपना पैसा निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि सहारा निवेशक इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे।

सहारा समूह के निवेशकों में अधिकतर मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के लोग हैं। सहारा में सबसे ज्यादा पैसा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के निवेशकों ने लगाया है। कुछ निवेशकों ने अपनी सारी मेहनत की कमाई लगा दी है। कई राज्यों में इसके खिलाफ आंदोलन भी किया गया था।

सहारा समूह की जिन सहकारी समितियों में निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए अटके हुए हैं, उनमें सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपरपज, हमारा इंडिया क्रेडिट को-आपरेटिव एवं स्टार्स मल्टीपरपज शामिल हैं। सबसे ज्यादा पैसे सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव में है। वास्तविक निवेशकों को उचित पहचान और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए ही पोर्टल बनाया गया है, क्योंकि भुगतान से पहले दावों का सत्यापन जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप्स के मामले पर अपना फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि सहारा ग्रुप्स सभी निवेशकों को सीआरसी के माध्यम से भुगतान करें। निवेशक अब सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपना पैसा वापस पाने की उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2012 में सहारा सेबी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। सेबी फंड में 2,400 करोड़ रुपए जमा हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार दिसंबर से पहले पैसे लौटाने हैं। सरकार का प्रयास है कि वो सारे पैसे पारदर्शी तरीके से लौटा दिए जाएं। पैसे चेक के माध्यम से लौटाए जाने हैं।

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