उत्तराखण्ड
25 अप्रैल 2020
छः प्रकार की दुकानों को अनुमति
रूद्रपुर। शासन द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल द्वारा विभिन्न सेवाओं के संचालन में छूट सम्बन्धि आदेश निर्गत किये है। अपने आदेश में जिलाधिकारी ने छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक पुस्तको की दुकान, इलैक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बढई, रंगाई-पुताई, पंखे की दुकान, कुरियर सेवा, आवश्यक सेवा से सम्बन्धित ई काॅमर्स व वैल्डिंग को अनुमति दी गई है। जिलाधिकारी ने अपने आदेशो में उपरोक्त सेवाएं प्रातः 07 बजे से 01 बजे के बीच सामाजिक दूरी, कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के उपायों मास्क, सैनेटाईजर आदि का उपयोग के सम्बन्ध में समय-समय पर भारत सरकारध्राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशो का अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ बगैर किसी आवेदन के संचालन के अनुमति प्रदान की गई है। जिलाधिकारी ने उपरोक्त अनुमति के दौरान निजी दो पहिया वाहन का प्रयोग भारत सरकार के दिशा निर्देशो के अनुसार अनुमन्य होगा। अनुमति का दुरूपयोग एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशो का अनुपालन न किये जाने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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