दिल्ली
11 दिसम्बर 2023
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का निर्णय सही सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 30 सितंबर तक कराए जाएं चुनाव
दिल्ली। अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 370 का प्रावधान उस समय युद्ध के बाद उपजे हालात को लेकर किया गया था. यह अस्थायी है और इसे बदला जा सकता था. इसे निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने सही प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया. जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जल्द चुनाव कराने और केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है. आसान शब्दों में कहें तो कोर्ट ने धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध माना है. कोर्ट ने माना कि स्पेशल स्टेटस खत्म करना, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में था. इस मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने फैसला दिया है. कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा के लिए चुनाव कराने के निर्देश जारी किए और कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में तेजी लाई जाए. चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव को ज्यादा देर तक होल्ड पर नहीं रखा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाए. चीफ जस्टिस ने इसमें देरी नहीं करने कहा है. जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी. मामले पर पांच जजों की बेंच ने एक लंबी सुनवाई के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बेंच की अगुवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे और जस्टिस एसके कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल थे. पांच सदस्यीय बेंच के सामने 23 याचिकाएं थीं, जिनपर कोर्ट ने अपना फैसला दिया है.