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जिलाधिकारी ने पाबंदियों.छूटों को लेकर जारी किए नए आदेश

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हिमाचल
3 जून 2021
जिलाधिकारी ने पाबंदियों.छूटों को लेकर जारी किए नए आदेश
मोहाली। (नीलम ठाकुर) जिला में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या में कमी को देखते हुए एवं सहभागियों से विचार विमर्श के बाद जिलाधिकारी गिरीश दयालन ने धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 07 मई, 2021 को जारी आदेशों में कुछ परिवर्तन जारी किए, जो अगली सूचना तक तत्काल प्रभाव से प्रभावी हैं। डीएम ने कहा कि पिछले आदेशों में कुछ बदलाव किए गए हैं। संशोधन के तहत वीकेंड कफ्र्यू के दौरान शराब के ठेके बंद रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में ऑड-ईवन दुकानें खोलने पर रोक हटा दी गई है। निजी कार्यालयों को बिना अलग से अनुमति के खोलने की अनुमति है, लेकिन भीड़ से बचने के लिए 50 फीसदी स्टाफ को ही काम पर बुलाया जाएगा। वहीं जिले के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को अब से चयनित सर्जरी को बहाल करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, निजी वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। हालांकि ये प्रतिबंध व्यापारिक वाहनों, टैक्सी आदि पर लागू रहेंगे। दुकानें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रह सकती हैं, जो पहले के प्रतिबंधों के अनुसार लागू रहेंगी। हालांकि आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को छोड़कर मॉल, कांप्लेक्स में कोई भी शॉपिंग मॉल या सिंगल मल्टी ब्रांड रिटेल स्टैंडअलोन दुकानें नहीं खोली जाएंगी। रेस्तरां, भोजनालय केवल रात 9 बजे तक डिलीवरी के लिए खोले जा सकते हैं। सप्ताहांत के कफ्र्यू से छूट प्राप्त लोगों में भोजन, किराने का सामान, रेस्तरां (होम डिलीवरी), एटीएम, वाहन कार्यशाला, सेवा केंद्र जैसी आवश्यक दुकानें और गेटेड आवासीय सोसायटी के भीतर छोटी दुकानें शामिल हैं।

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