जिले में गृह आवास होमस्टे योजना के आवेदकों के साक्षात्कार सम्पन्न

जिले में गृह आवास होमस्टे योजना के आवेदकों के साक्षात्कार सम्पन्न

Spread the love

उत्तराखण्ड
11 दिसम्बर 2025
जिले में गृह आवास होमस्टे योजना के आवेदकों के साक्षात्कार सम्पन्न
रूद्रपुर । बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास योजना होमस्टे जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की गयी है। इसी कड़ी में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना व दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास होमस्टे योजना के आवेदकों के साक्षात्कार सम्पन्न हुआ।
जिला पर्यटन विकास अधिकारी लता बिष्ट ने जिला स्तरीय स्क्रीनिंग/चयन समिति के सम्मुख वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में 04 आवेदन व दीन दयाल उपाध्याय होमस्टे योजना में 02 आवेदन प्रस्तुत किये। जिसमें समिति द्वारा साक्षात्कार के दौरान व्यावसायिक व कार्यक्षेत्र और भूमि व अनुभव आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी ली गयी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने बताया कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में 07 वाहन मद में व 05 गैर वाहन मद में लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष पूर्व वाहन मद में 11 व गैर वाहन मद में 02 आवेदन विभिन्न बैंकों को वित्त पोषित हेतु प्रेषित किये गये थे, जिसमे से बैंकों द्वारा वाहन मद में 07 व गैर वाहन मद में 01 कुल 08 आवेदनों पर ऋण स्वीकृत करते हुए लाभान्वित कर दिया गया है। जबकि दीनदयाल आवास होम स्टे योजनान्तर्गत लक्ष्य 04 के सापेक्ष 01 पत्रावली बैंक को प्रेषित की गयी है, जिसपर बैंक द्वारा कार्यवाही गतिमान है।
मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को समिति द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंकों को शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि भवनों बनाने वालें आवेदकों के नाम भूमि दर्ज हो साथ ही प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले भवनों का नक्सा प्राधिकरण से पास कराया जाये। उन्होंने कहा कि आवेदकों को बैंकर्स द्वारा समयबद्धता से ऋण मुहैया कराने तथा बैंक द्वारा जिन आवेदनों को अस्वीकृत किया जाता है उस पर अस्वीकृत का कारण स्पष्ट लिखने के निर्देश दिये। उन्होने जिला पर्यटन अधिकारी को रोजगार परख योजनाओं का और भी अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये ताकि अधिक से अधिक युवा योजना का लाभ ले सकें।
साक्षात्कार समिति में जिला पर्यटन विकास अधिकारी लता बिष्ट, लीड बैंक अधिकारी चिराग पटेल, डीडीएम नावार्ड राजीव प्रियदर्शी, प्रबन्धक उद्योग योगिता जोशी, सहायक अभियंता जिला विकास प्राधिकरण कैलाश डंगवाल मौजूद थे।
उत्तराखंड जैविक कृषि अधिनियम, 2019 का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि को 50 हजार से पांच लाख रुपए तक किया गया. यही नहीं, जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर रोजाना 1,000 रुपये अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा.
उत्तराखंड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019 का उल्लंघन करने और पहली बार दोष सिद्ध होने पर 50 हजार का जुर्माना और जुर्माना भरने में व्यतिक्रम होने पर 6 माह का कारावास की सजा था. ऐसे में अब कारावास हो हटाकर अर्थदंड को एक लाख से पांच लाख कर दिया है. दूसरी या इसके बाद दोष सिद्ध होने पर 50 हजार का जुर्माना और 6 माह के कारावास की सजा का प्रावधान था. ऐसे में अब कारावास को हटाकर सीधे 10 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *