उत्तराखण्ड
4 मई 2020
जिले में नई व्यवस्था लागू
रूद्रपुर। ऊधमसिंहनगर जिले के लिये प्रशासन द्वारा नई व्यवस्था लागू की गई है। लाॅकडाउन-3 में सभी लोगों को इन दिशा निर्देशो का पालन करना जरूरी है।

जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नगर में मिले 4 कोरोना पाॅजिटिव के चलते जनपद में समस्त प्रकार का सार्वजनिक परिवहन जिसमें ई रिक्शा और आॅटो रिक्शा शामिल है प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही सैलून,स्पाॅ, पाॅर्लर, रेस्टोरेन्ट,पकी हुई खाद्यय सामग्री की दुकाने एवं सभी प्रकार की असेम्बली प्वाइन्ट बंद रहेंगे। उपरोक्त दुकानों के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र की अन्य दुकाने में से 50 प्रतिशत दुकाने ही प्रातः 7 बजे से 04 बजे तक खुलेगी। 50 प्रतिशत दुकानों का निर्धारण नियम के अनुसार किया जायेगा।
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