उत्तराखण्ड
21 मई 2020
जिलों में परिवहन निगम की बसों को छोड़कर अन्य वाहनों की दौड़ शुरू
देहरादून। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने प्रदेश के कोरोना संक्रमण के तहत घोषित ऑरेंज और ग्रीन जोन में सार्वजनिक परिवहन के संचालन की मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी है। सचिव परिवहन शैलेश बगौली ने बुधवार को एसओपी जारी की। एसओपी सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों प्रभारी सचिवों, पुलिस महानिदेशक, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को भेज दी गई है। एसओपी जारी होने के साथ उसके अनुरूप जिलों में परिवहन निगम की बसों को छोड़कर अन्य वाहन दौड़ने लगेंगे। हालांकि दूसरे जिलों में जाने की स्थिति में अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी।
इन नियमों का पालन करना होगा जरूरी
- हर यात्री को मास्क पहनना होगा
2.़ आरोग्य सेतु एप भी जरूरी - तंबाकू गुटखा शराब के सेवन पर रोक
- अंतर राज्यीय मार्गों पर प्रतिबंध
- वाहनों का सैनिटाइजेशन अनिवार्य
- बाहरी राज्यों के प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी
- तय स्टॉपेज पर ही रोका जाएगा वाहन
- जनपद के भीतर व राज्य से बाहर के लिए अनुमति जरूरी
ऑरेंज और ग्रीन जनपदों में वाहन और मंजूर सवारी
वाहन सीटिंग क्षमता मंजूर सीटिंग क्षमता
ई-रिक्शा 05 03
ऑटो 03/04 02
विक्रम 07 03
टैक्सी कैब 05 03
मैक्सी कैब 08/09 04
नोट- सीटिंग क्षमता बस व मिनी बस आरसी के हिसाब से मान्य सीट क्षमता का 50 प्रतिशत पर ही सवारी बैठेगी।
वहीं, रोडवेज के एमडी रणवीर सिंह चैहान का कहना है कि एसओपी के अध्ययन के बाद ही रोडवेज की बसें चलाने पर फैसला लिया जाएगा, वैसे भी अभी रोडवेज की बसें प्रवासियों को लाने और ले जाने में लगी हैं। सभी जनपदों के जिलाधिकारी अपने हिसाब से सार्वजनिक वाहनों का संचालन कराएंगे।
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