बिना नक्शा भवन निर्माण करने पर 15 लोगों के चालान

नगर की कई कालोनियां अवैध घोषित, जांच कर खरीदें प्लाट

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उत्तराखण्ड
14 जनवरी 2021
नगर की कई कालोनियां अवैध घोषित, जांच कर खरीदें प्लाट
काशीपुर। जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने क्षेत्र में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों का निरीक्षण किया। इस दौरान ढेला नदी के किनारे भी कॉलोनी काटी पाई गई। प्राधिकरण ने ऐसी आठ कॉलोनियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। जिला विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय, एसडीएम जसपुर सुंदर सिंह ने काशीपुर और जसपुर क्षेत्र में काटी जा रही कई कॉलोनियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम सरवरखेड़ा की खसरा नंबर 1307,1347/3 व 1347/4,की 1.132 हेक्टेयर, ग्राम बैलजूड़ी खसरा नं 45ध्2,447ध्2, की 32 बीघा, सरवरखेड़ा में खसरा नं 898,889/1, की 1.25 हेक्टेयर, खोखराताल काशीपुर में खसरा नं 90,91,92,व 93 के तहत एक हेक्टेयर, खसरा नं 76 की पांच हेक्टेयर, सरवरखेड़ा कुदईयोंवाला में 214/1 की 1.434 हेक्टेयर ग्राम बैलजूड़ी कब्रिस्तान के पास खसरा नं 916,917,918,919,925,927,तथा 929 की 25 बीघा व ग्राम गढ़ीनेगी में खसरा नं 207/2, 207/3 में दो हेक्टेयर भूमि पर अवैध प्लाटिंग पाई गई। कोलोनाइजर कॉलोनी का स्वीकृत मानचित्र और लेआउट नहीं दिखा सके। इसमें से कुछ कॉलोनियां ढेला नदी के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भी पाई गई। प्राधिकरण संयुक्त सचिव गौरव सिंघल ने सभी कॉलोनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इनमें रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। टीम में जेई अजय मलिक, लेखपाल नितिन कुमार, सरताज खां, दौलत सिंह भी शामिल रहे।

कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले कर लें जांच
काशीपुर। जिला विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा है कि कॉलोनियों में प्लाट खरीदने से पहले लोग यह जांच लें कि कॉलोनी का नक्शा स्वीकृत हैं या नहीं? नक्शा स्वीकृत होने के बाद ही लोग ऐसी कॉलोनियों में प्लॉट खरीदें। बिना नक्शा पास कॉलोनी में प्लॉट खरीदने पर दिक्कतें हो सकती हैं। अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों को नोटिस जारी किये गये हैं। साथ ही रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दी गई है। कॉलोनी का मानचित्र और रेरा में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।

-बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष, जिला विकास प्राधिकरण

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