उत्तराखण्ड
24 जून 2025
पंचायत चुनाव सम्बन्धी सभी याचिकाओं की सुनवाई कल
नैनीताल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाने के सम्बंध में मंगलवार को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष आज ही केस मेंशन कर सुनवाई करने का अनुरोध किया. याचिका मेंशन करते वक्त सरकार की तरफ कहा गया कि 9 जून को सरकार ने जो नियमावली बनाई थी, उसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था.
सरकार ने बताया कम्यूनिकेशन गैप- लेकिन कम्युनिकेशन गैप के कारण गजट नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के वक्त प्रस्तुत नहीं किया जा सका था. इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें क्या जल्दी है. पिछले एक साल से अधिक समय बीत चुका है, चुनाव नहीं कराए. कोर्ट ने इससे पहले कई बार चुनाव कराने के आदेश दिए थे. उसके बाद भी चुनाव नहीं कराए. अब इसमें क्या जल्दी है.
बुधवार को होगी पंचायत चुनाव पर सुनवाई- आज सरकार की ओर से यह नोटिफिकेशन हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दिया गया है. नोटिफिकेशन पेश होने के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव सम्बन्धी सभी याचिकाओं की सुनवाई हेतु 25 जून बुधवार अपरान्ह 2 बजे का समय निर्धारित किया है. तब तक कोर्ट ने लगी रोक को बरकरार रखा है. इस मामले में मंगलवार को दीपिका किरौला और अन्य की याचिकाएं भी सुनवाई को लगी थी. हाईकोर्ट ने इन सभी की एक साथ सुनवाई का निर्णय लिया है.