दिल्ली
3 अप्रैल 2022
पत्नी रहे तैयार, तलाक के बाद पति गुजारे भत्ते का अधिकार
नई दिल्ली। आमतौर पर हमने यही सुना है कि पति से अलग होने के बाद पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार होती है। लेकिन क्या कभी सुना है कि किसी महिला ने अपने पति को गुजारा भत्ता दे, अगर नहीं तो अब सुन लीजिए। हाल ही में एक कोर्ट ने एक महिला को आदेश दिया है कि वह अपने पूर्व पति को 3 हजार रुपये गुजारा भत्ता देगी। यह फैसला सुनाया है बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आए एक मामले में स्थानीय कोर्ट ने महिला को अपने पूर्व पति को हर महीने 3,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था, अब उस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा है। कोर्ट ने महिला के स्कूल को भी निर्देश दे दिया है वह हर महीने महिला की सैलरी से पांच हजार रुपये काट कर उसे कोर्ट में जमा करवाए। पति की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए अदालत को ये फैसला सुनाना पड़ा। दरसअल इस कपल की शादी 17 अप्रैल 1992 को हुई थी। कुछ सालों बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया। तलाक के बाद पति ने याचिका दायर करते हुए कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और पत्नी के पास जॉब है जिसे देखते हुए उसने पत्नी से 15,000 रुपये प्रति माह की दर से स्थायी गुजारा भत्ता देने की मांग की। औरंगाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा- हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 और 25 को एक साथ पढ़ने से पता चलता है कि अगर पति या पत्नी में से किसी एक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और दूसरे की माली हालत अच्छी है तो पहला पक्ष गुजारे भत्ते की मांग कर सकता है। यह भत्ता केस में अंतिम फैसला आने तक या हमेशा के लिए भी हो सकता है।
