उत्तराखण्ड
9 अक्टूबर 2020
प्रदेश में हाउस टैक्स बढाने की प्रक्रिया शुरू
देहरादून। देश पहले से ही लाॅकडाउन की मार झेल रहा है परन्तु अब उत्तराखंड के नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों की हाउस टैक्स निर्धारण प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव होने जा रहे हैं। जिसके चलते हाउस टैक्स में बढोत्तरी होना लगभग तय है। केंद्र सरकार की शर्तों के अनुसार शहरी विकास विभाग हाउस टैक्स को अब सर्किल रेट से जोड़ने जा रहा है। इससे जहां हाउस टैक्स की दरों में वृद्धि होगी, वहीं अब हाउस टैक्स हर साल बढ़ा करेेगा। 2014 में स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू होने के समय हाउस टैक्स बढ़ा था। इसके बाद यहां 2019 में ही हाउस टैक्स बढ़ाया गया। प्रदेश में हाउस टैक्स वसूलने के लिए रेंटल प्रणाली लागू है। नगर निगम/नगर पालिकायें वार्डवार सुविधाओं के लिहाज से हाउस टैक्स की दरें तय करते हैं। इन दरों पर लोग भवन के कारपेट एरिया के अनुसार टैक्स का भुगतान करते हैं। लेकिन, अब केंद्रीय वित्त आयोग ने इसकी बजाय सर्किल रेट को हाउस टैक्स निर्धारण का आधार बनाने पर जोर दिया है। बता दें कि सर्किल रेट का निर्धारण जिला प्रशासन करता है, इस तरह हाउस टैक्स निर्धारण में निकायों के निर्वाचित बोर्ड की भूमिका भी सीमित हो जाएगी। यह बदलाव एक साथ उत्तराखंड के सभी 91 नगर निकायों पर लागू हो जायेगा।
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