बड़ी खबर - टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव - पत्रकारों सहित इन्हें मिली छूट देखे लिस्ट

बड़ी खबर – टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव – पत्रकारों सहित इन्हें मिली छूट देखे लिस्ट

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मध्यप्रदेश
11 दिसम्बर 2022
बड़ी खबर – टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव – पत्रकारों सहित इन्हें मिली छूट देखे लिस्ट
भोपाल। टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए कहा है कि नए नियमों के तहत कई लोगों को टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा. इसको लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है. बता दें देशभर में सड़कों की स्थिति जिस तरह से बदल रही है उस तरह से टोल का किराया भी बढ़ता जा रहा है. इसी बीच केंद्र सरकार ने टोल के नए नियम जारी किए हैं, जिसमें कई लोगों को टोल चुकाने से राहत मिल गई है.  केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने हिसाब से टोल टैक्स चुकाने के नियम जारी करती हैं. अब मध्य प्रदेश के लोगों को लॉटरी लग गई है. वहां पर प्राइवेट वाहनों को किसी भी तरह का टोल नहीं देना होगा सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों के लिए ही टोल टैक्स चुकाना होगा. इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से टोल टैक्स न देने वालों की एक लिस्ट तैयार की गई है. इस लिस्ट में पहले सिर्फ 9 कैटेगरी के लोगों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25 कर दिया गया है. इसमें सरकारी कर्मचारी से लेकर के शव लेकर जाने वाले वाहन शामिल हैं, जिन लोगों को किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होता है. 

इन लोगों को भी टोल टैक्स में मिलेगी छूट
राज्य सरकार ने जानकारी देते हुए कहा है कि संसद और विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के वाहन और गैर व्यवसायिक व्हीकल, भारतीय सेना, फायर ब्रिगेड, भारतीय डाक, कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, दो पहिया वाहन और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा यात्री वाहनों को भी टोल टैक्स में छूट मिलेगी. 

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