आज सरकारी अस्पताल व प्राईवेट अस्पताल में ओपीडी बन्द

बिना लाइसेंस के चल रहा नर्सिंग होम सील

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उत्तराखण्ड
11 अगस्त 2024
बिना लाइसेंस के चल रहा नर्सिंग होम सील
काशीपुर। बिना लाइसेंस के चल रहे नर्सिंग होम को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया। साथ ही नर्सिंग होम संचालक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
बीते दिनों सीएमओ को शिकायत मिली थी कि महुआखेड़ा गंज स्थित झंडा चौक के पास निशा जच्चा-बच्चा केंद्र संचालित होता है। शुक्रवार शाम एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय के डॉ. अमरजीत सिंह साहनी ने टीम के साथ केंद्र पर छापामारा। जांच के दौरान पाया कि नर्सिंग होम संचालक के पास कोई डिग्री नहीं थी और न ही नर्सिंग होम पंजीकरण था।
सीएम को भेजी कार्रवाई की रिपोर्ट
अस्पताल के अंदर डिलीवरी से संबंधित सभी उपकरण मौजूद थे। टीम ने जांच के दौरान तमाम खामियां मिलने पर अस्पताल को सील करके 25 हजार रुपये जुर्माना की कार्रवाई की। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट सीएम को भेज दी गई है। टीम में राजस्व निरीक्षक दौलत सिंह, अभिषेक कुमार, शुभम कुमार व पैगा पुलिस शामिल रही

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