उत्तराखण्ड
14 जून 2021
ब्रेकिंग न्यूज – राज्य में 22 जून तक फिर बढ़ां लाॅकडाउन जारी रहेंगे प्रतिबन्ध
देहरादून। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था में लगाई गई कोविड-19 कर्फ्यू की व्यवस्था को उत्तराखंड सरकार आगे भी जारी रहेगी। कर्फ्यू के दौरान इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी लेकिन इस बार राज्य सरकार ने मिलने वाली छूट में कुछ और बढ़ोतरी की है। जहां पिछली बार नई एसओपी के तहत व्यापारियों को सप्ताह में 3 दिन 5.00 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी वही अगले चरण में मिठाई की दुकानों को भी सप्ताह में 5 दिन से खोलने की अनुमति मिलने जा रही है। इसके बावजूद जो प्रतिबंध पूर्व में लागू है वे जारी रहेंगे। सिनेमा हॉल, बार स्विमिंग पूल, जिम, शैक्षिक संस्थान, ब्यूटी पार्लर सलून इत्यादि को अभी खोलने की अनुमति नहीं मिली है। साथ ही 15 जून से चारधाम यात्रा को भी तीन जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए खोल दिया है। इसके लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई। वहीं, अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए आरटी पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अभी भी अनिवार्य है, साथ ही राजस्व न्यायालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है।
सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के तहत विक्रम एवं टेम्पो सेवाओं को भी शुरू किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बाद राज्य सरकार धीरे धीरे कर्फ्यू के साथ साथ ही नई व्यवस्थाओं को भी क्रमबद्ध तरीके से खोल रही है।
हालांकि सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए एवं मास्क व सामुदायिक दूरी के नियम को लागू कराने में कोई कोर कसर बाकी ना छोड़ी जाए