बड़ी खबर - नया कानून - अब वोटर आई को आधार से लिंक कराना होगा

बड़ी खबर – नया कानून – अब वोटर आई को आधार से लिंक कराना होगा

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दिल्ली
2 जुलाई 2022
सचिन सक्सेना
बड़ी खबर – नया कानून – अब वोटर आई को आधार से लिंक कराना होगा
दिल्ली। अब देश में वोटर आईडी को भी आधार कार्ड से लिंक करने का काम शुरू होने जा रहा है आज से राज्यों में वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का कैंपेन शुरू हो रहा है चुनाव आयोग का दावा है कि इससे इलेक्टोरल रोल में डुप्लीकेसी से बचा जा सकेगा इसके अलावा चुनावों में धांधली रोकने में भी मदद मिलेगी पहली बार 2015 में चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने की योजना पर काम शुरू किया था। हालांकिए सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगा दी थी बाद में 2019 में चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार से जुड़ी कुछ सिफारिशें केंद्र सरकार को दी थी। इन सिफारिशों में से एक सिफारिश वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की भी थी। चुनाव में सुधार के लिए मोदी सरकार चुनाव कानून में संशोधन को लेकर बिल लेकर आई थीण् ये बिल संसद से पास हो चुका है और अब कानून बन चुका हैण् कानून बनने के वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने का रास्ता साफ हो गया है।

एनवीएसपी से जोड़ें वोटर आईडी-आधार
सबसे पहले दअेच पोर्टल खोलें और अपना नाम, जन्म तिथि और पिता का नाम दर्ज करें
सर्च बटन पर क्लिक करें. इससे डेटाबेस में आपकी दी गई पर्सनल जानकारी सामने दिख जाएगी
अब ‘फीड आधार नंबर’ का विकल्प दिखेगा जिस पर क्लिक करें
एक पॉप अप पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना नाम दर्ज करना होगा. यह वही नाम होना चाहिए जो आधार कार्ड, वोटर आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और / या रजिस्टर्ड ईमेल पते में दिया गया है
इसके बाद वोटर आईडी-आधार लिंक की रिक्वेस्ट मंजूर हो जाएगी और आपको इसका मैसेज भी मिल जाएगा

मैसेज से लिंक करें दोनों कागजात

इसके लिए आपको 166 या 51969 पर एक एसएमएस भेजना होगा जिसमें वोटर आईडी-आधार लिंक की रिक्वेस्ट देनी होगी
एसएमएस का खास फॉर्मेट होगा जो ढवोटर आईडी नंबर झ ढआधार-नंबर झ के रूप में भेजना होगा
फोन से लिंक करें वोटर आईडी-आधार
आप सरकारी कॉल सेंटर के नंबर पर फोन करके भी वोटर आईडी और आधार को लिंक कर सकते हैं. 1950 नंबर पर फोन कर अपनी वोटर आईडी और आधार के बारे में जानकारी देकर दोनों कागजात जोड़े जा सकते हैं.

बीएलओ से भी होगा काम
आप चाहें तो अपने इलाके के बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कर दोनों कागजात लिंक करा सकते हैं. आपको अपना आधार और वोटर आईडी नंबर देना होगा. इस जानकारी को बीएलओ वेरिफाई करेगा और वोटर आईडी-आधार को लिंक कर देगा.

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