उत्तराखण्ड
5 दिसम्बर 2019
भूमि पर काबिज 40 परिवारों को नोटिस देने की तैयारी
काशीपुर (रविन्द्र शर्मा)। हेमपुर इस्माइल स्थित एनएच-74 पर बहल्ला पुल के पास बसे 40 से अधिक परिवारों पर कभी भी बेदखली की गाज गिर सकती है। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनकर निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। नगर निगम प्रशासन संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर वहां काबिज परिवारों को नोटिस जारी करने की तैयारी में जुटा है। पानीपत-खटीमा एनएच-74 पर ग्राम हेमपुर इस्माइल में 40 से अधिक परिवार लंबे समय से बसे हैं। गांव के महेंद्र सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जिस स्थान पर ये परिवार कब्जा किए हुए हैं, वह रकबा खसरा नंबर 107, 108 एनएच की परिधि में आता है। याचिका में एनएच के अधिकारियों के अलावा डीएम राजकीय उत्तरदाता को भी पक्षकार बनाया गया। कहा गया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बैठे परिवारों को हटाने में विभागीय अधिकारियों ने कभी रुचि नहीं ली। अवैध कब्जेदारों को हटाने की बजाए एनएच के अधिकारियों ने बहल्ला नदी के निर्माणाधीन पुल को जोड़ने वाली सड़क को ही मोड़ दिया। कोर्ट ने सात नवंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए राजकीय उत्तरदाताओं से 13 नवंबर को इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। सीमा विस्तार के बाद यह क्षेत्र नगर निगम के अधीन आ गया। आदेश के क्रम में 10 नवंबर को हेमपुर इस्माइल के लेखपाल और निगम के संपत्ति अधिकारी ने संयुक्त से जांच की। इसमें ये सभी परिवार अवैध आबादकार होना पाए गए। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उधर, प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने याचिका में दिए गए तथ्यों को गलत बताते हुए उत्तरदाताओं को भूमि का स्वामी होना बताया। कोर्ट ने अंतिम रूप से इस याचिका का निस्तारण करते हुए राजकीय उत्तरदाताओं को निर्देशित किया है कि फैसले की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर कब्जेदारों को नोटिस दिए जाएं। साथ ही कोर्ट ने नोटिस के उत्तर और निस्तारण आदेश के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। इधर, नगर आयुक्त बीडी तिवारी ने बताया कि आदेश के अनुपालन में कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार वीसी पंत ने कहा कि हाईकोर्ट में दायर याचिका के क्रम में मौके पर जांच कराई गई है। इन्हें बेदखल करने के लिए संबधित अधिनियम के तहतकार्रवाई की जायेगी।
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