उत्तराखण्ड
13 अक्टूबर 2024
भ्रूण लिंग जांच की सूचना दें और पाएं दो लाख रुपये का इनाम
हरिद्वार। जनपद में पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धाराओं का सख्ती से पालन कराने के लिए जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने निर्देश दिए। सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों में अभिलेखों के रखरखाव में पारदर्शिता रखने को कहा है।
जनपद में भ्रूण लिंग जांच रोकने को चल रही मुखबिर योजना अंतर्गत सूचना देने वाले एवं सहयोगी की ईनाम राशि 01 लाख से बढ़ाकर 02 लाख किए जाने का अनुमोदन भी किया गया है।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक विगत दिवस दोपहर कलेक्ट्रेट भवन स्थित सभागार में किया गया। जिलाधिकारी ने केंद्रों पर अभिलेखों का रखरखाव धारा 29 ओर नियम-09 के अनुसार जैसे फार्म-एफ (गर्भवती महिलाओं संबंधी अभिलेख), नवीनीकरण संबंधी न्यूनतम अर्हताएं , नियम 13 के अनुसार केंद्र में किए गए किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को देने के निर्देश दिए। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ को केंद्र में परिर्वतन की सूचना प्रेषित कर भौतिक सत्यापन के बाद अनुमति लेना जरूरी है।
नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जनपद के 08 नए अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण का अनुमोदन किया गया और दो केंद्रों को मानक पूर्ण न होने के कारण नोटिस जारी करने को निर्देशित किया गया। दो केंद्रों का नवीनीकरण किया गया। जिलाधिकारी ने जनपद में नियमित निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया। जिन केंद्रों में पीसीपीएनडीटी अधिनियम का पालन करने में लापरवाही की जा रही है उन केंद्रों पर तत्काल कार्रवाई करने को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा आरके सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा अशोक तोमर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा अनिल वर्मा, बाल रोग विशेषज्ञ डा सदीप निगम, स्त्री रोग विशेषज्ञ डा यशपाल तोमर आदि मौजूद रहे।