उत्तराखण्ड
2 दिसम्बर 2023
युवती ने लगाया शारीरिक शोषण कर जान से मारने का आरोप
काशीपुर । नगर निवासी एक युवती कु0 कंचन मौहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी काशीपुर ने अंचित उर्फ अंकित भट्नागर पुत्र विनोद भट्नागर, उषा भटनागर पत्नी विनोद भटनागर, विनोद भटनागर पुत्र नामालूम निवासीगण मौहल्ला पक्का कोट नागनाथ मंदिर के पास काशीपुर, थाना काशीपुर जिला उधमसिंहनगर पर आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ समय पहले प्रार्थिनी की मुलाकात आधार कार्ड संशोधन के सम्बन्ध में अंचित उर्फ अंकित भटनागर से हुई, बातों-बातों में अभियुक्त ने प्रार्थिनी से दोस्ती बना ली तथा प्रार्थिनी से कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं पहले तो मैंने शादी से मना कर दिया, लेकिन बराबर मुझसे जिद करने लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा तब मैनें अंचित से कहा कि इस सम्बन्ध में मेरे माता-पिता से बात कर लो, इसके बाद अभियुक्त मेरे घर आने जाने लगा तथा शादी करने का झांसा देकर उसने मुझसे जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनायें तथा मुझसे विवाह करने का वायदा कर अभियुक्त अंचित मेरा शारीरिक शोषण करने लगा। कई बार मैंने इसका विरोध किया कि यह सब ठीक नहीं है तो अभियुक्त मुझसे कहता कि प्यार में सब जायज है, फिर मैं तुमसे शादी करने वाला हूं डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद अभियुक्त मुझे अपने घर ले गया तथा अपनी माँ उषा भटनागर, पिता विनोद भटनागर से मिलवाया तो मैंने सारी घटना बताई जिस पर अंचित के माता-पिता ने मुझे आश्वासन दिया कि एक-दो साल में हम अंचित से तुम्हारी शादी कर देंगे। यह बात तुम किसी से बताना नहीं क्योंकि इससे बदनामी होती है। प्रार्थिनी ने इन लोगों की बातों पर विश्वास कर लिया इसके बाद दिनांक 02.09.2021 को अभियुक्त ने मुझे बहाने से अपने पास बुलाकर मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, मेरे काफी मना करने पर यह सब शादी से पहले ठीक नहीं है दबाव डालकर जबरदस्ती मेरे साथ दुष्कर्म किया, मैं शादी की वजह से चुप रही, फिर दिनांक 18.09.2021 को अभियुक्ल मुझे वहला-फुसला कर वण्डर लैण्ड घूमाने की बात कहकर मुरादाबाद ले गया तथा बुद्ध बाजार होटल में ले जाकर मेरे साथ जबरन फिर दुष्कर्म किया तथा मुझे शीघ्र शादी करने का विश्वास दिलाया तथा दिनांक 27.08.2022 को अभियुक्त ने मुझसे कहा कि उसके माता-पिता हमारी शादी के खिलाफ हैं तुम रामनगर गिरिजा देवी मंदिर आ जाओ हम आज ही गिरजा मंदिर में शादी करेंगे प्रार्थिनी के मंदिर पहुंचने पर अभियुक्त नहीं मिला काल करने पर अभियुक्त ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है तुम इस जगह आ जाओ प्रार्थिनी एक्सीडेन्ट की बात सुनकर घबराई अवस्था में मंदिर से उसकी बताई जगह पर पहुंची तो अभियुक्त वहां ठीक प्रकार से खड़ा था, कोई एक्सीडेन्ट नहीं हुआ, प्रार्थिनी के पूछने पर की इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तो अभियुक्त कहने लगा कि अभी पंडित जी नहीं है। कल मिलेंगे तब तक हमे होटल में रुकना हैं। काफी इन्तजार करने के बाद भी नहीं आया, न फोन उठाया तो में निराश होकर अपने घर आ गई। 4. यह कि दिनांक 23.02.2023 को प्रार्थिनी को पता चला कि अभियुक्त अंचित और कहीं शादी करने वाला है, मैंने बात करने की कोशिश की तो फोन रिसीव नहीं किया, इसकी जानकारी मैंने अपने माता-पिता को दी तो प्रार्थिनी के माता-पिता ने समाज के सम्मानित व जिम्मेदार व्यक्तियों से बात की, जिसमें पार्षद व पंचायती आये तो पंचायत में अभियुक्त व उसके माता-पिता ने अपनी गलती मानते हुए एक-दो दिन में प्रार्थिनी से कोर्ट मैरिज करने का आश्वासन दिया लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी अभियुक्त ने प्रार्थिनी से कोर्ट मैरिज नहीं की और अभियुक्तगण उल्टे प्रार्थिनी को धमकी दे रहे हैं कि अब हमसे शादी की बात की तो जान से मार देंगे। इस प्रकार अभियुक्त अंचित व उसके माता-पिता ने मुझसे शादी का झूठा वादा कर अंचित लगातार मेरा शारीरिक शोषण व बलात्कार करता रहा, अचित के माता-पिता भी उसके साथ हमसाज होने का आरोप लगाया। कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर प्रार्थना पत्र को प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज कर धारा 376/506 भादवि में अभियुक्तगण के विरुद्ध जांच शुरू कर दी है।
