यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के तहत कारवाई हुई शुरू 3 तलाक़ वाला नावेद हुआ अरेस्ट

यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के तहत कारवाई हुई शुरू 3 तलाक़ वाला नावेद हुआ अरेस्ट

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उत्तराखण्ड
29 अप्रैल 2025
यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के तहत कारवाई हुई शुरू 3 तलाक़ वाला नावेद हुआ अरेस्ट
काशीपुर। यूसीसी का उल्लघन कर शांदी पंजीकृत न कराने व शादी के बाद लगातार पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने पत्नी से पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से पत्नी को मानसिक रुप से प्रताड़ित व मारपीट कर भ्रूण हत्या कारित करनेए फोन पर तीन तलाक जैसे जघन्य अपराध कारित करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 27.04.25 को पीड़िता द्वारा तहरीर देकर कोतवाली जसपुर में मुकदमा एफ0आई0आऱ0 न0- 151/25 धारा – 85/89/115/351(2)/352 बी0एन0एस0 व ¾ मुस्लिम महिला अधि0 (तीन तलाक अधी0) व ¾ दहेज अधि0 बनाम मो0 नावेद आदि पंजीकृत कर आरोप लगाये गये थे कि शादी के बाद से ही पति नावेद व ससुराल वाले पिडिता को दहेज में आल्टो कार, ए0सी0 व नगद 05 लाख रुपये ना लाने के लिए मानसीक रुप से प्रताडित कर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने लगे । पिडिता के प्रेग्नेन्ट होने के पश्चात पति नावेद ने पिडिता से पीछा छुडाने के उद्देश्य से पिडिता को मानसिक रुप से प्रताड़ित कर मारपीट करते हुए ऐसी परिस्थिति पैदा की जिससे पिडिता का मिस कैरज हो गया । भ्रूण हत्या कारित करने के पश्चात पति नावेद ने पिडिता को उसके मायके यह कहकर छोड दिया के आज के बाद मेरा इससे कोई वास्ता मतलब नहीं । मायके छोडने के पश्चात पति नावेद द्वारा पिडिता को फोन पर 03 तलाक देते हुए कहा की अब तू मेरी पत्नी नहीं अब मेरा तुझसे कोई वास्ता मतलब नहीं ।

  दिनांक 27.04.25 को पीड़िता द्वारा तहरीर देकर कोतवाली जसपुर में मुकदमा एफ0आई0आऱ0 न0- 151/25 धारा – 85/89/115/351(2)/352 बी0एन0एस0 व ¾ मुस्लिम महिला अधि0 (तीन तलाक अधी0) व ¾ दहेज अधि0 बनाम मो0 नावेद आदि पंजीकृत कर आरोप लगाये गये थे कि शादी के बाद से ही पति नावेद व ससुराल वाले पिडिता को दहेज में आल्टो कार, ए0सी0 व नगद 05 लाख रुपये ना लाने के लिए मानसीक रुप से प्रताडित कर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने लगे । पिडिता के प्रेग्नेन्ट होने के पश्चात पति नावेद ने पिडिता से पीछा छुडाने के उद्देश्य से पिडिता को मानसिक रुप से प्रताड़ित कर मारपीट करते हुए ऐसी परिस्थिति पैदा की जिससे पिडिता का मिस कैरज हो गया । भ्रूण हत्या कारित करने के पश्चात पति नावेद ने पिडिता को उसके मायके यह कहकर छोड दिया के आज के बाद मेरा इससे कोई वास्ता मतलब नहीं । मायके छोडने के पश्चात पति नावेद द्वारा पिडिता को फोन पर 03 तलाक देते हुए कहा की अब तू मेरी पत्नी नहीं अब मेरा तुझसे कोई वास्ता मतलब नहीं ।

    👨‍✈️श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद ऊधमसिंहनगर श्री मणीकान्त मिश्रा द्वारा घटना का संज्ञान लेकर त्वरित जाँच करते हुए पिडिता को न्याय दिलाने हेतू आदेशित किया गया । जिसके पश्चात श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय काशीपुर , श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय काशीपुर के निर्देशन में कोतवाली जसपुर पुलिस द्वारा जाँच करते हुए आज दिनांक 29.04.25 को बाद पूछताछ पति मोo नावेद को गिरफ्तार किया गया ।  पिडिता के ससुराल पक्ष के अन्य लोगो के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है , बाद जाँच अन्य लोगो के विरुद्ध अपराध अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी । अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा । जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में UCC लागू किया गया है जिसके तहत 2010 के बाद हुई शादी का रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है । परन्तु मो0 नावेद द्वारा पिडिता से पीछा छुडाने के उद्देश्य से UCC के नियम का उल्लघन कर शांदी का पंजीकरण नहीं कराया गया था ।

👤गिरफ्तार अभियुक्त- मो0 नावेद पुत्र इलियास निवासी पप्पू कालोनी थाना जसपुर उम्र- 29 वर्ष

🔹️पुलिस टीम 🔹️
प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जसपुर- श्री जगदीश सिंह ढकरियाल
म0उ0नि0 रुचिका चौहान
का0 अरुण कुमार

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