उत्तराखण्ड
8 जून 2021
राज्य में अब 8 से 5 बजे तक खुलेगी सभी दुकाने, नई एसओपी जारी
देहरादून। समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक: 09, 11 एवं 14 जून 2021 (क्रमश: बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे, परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क थियेटर, ऑडिटोरियम बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।
ii. COVID curfew अवधि में दिनांक 12 एवं 13 जून 2021 (शनिवार एवं रविवार) को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड भाड वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें। सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।
संख्या 200/USOMA/792(2020) कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु CONID के सम्बन्ध में संशोधित आदेश
iv. आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए गढ़ी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
V. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल, ढाबे, रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। होटल, ढाबे, रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालकों / यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को पैकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी।
vi. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DIDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।
vii. खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।
viii. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया
ix. दूरसंचार इंटरनेट सेवा फाइबर। प्रसारण और केबल सेवाए / डीटीएच और ऑप्टिकल
X. पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट
xi. बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयाँ और सेवाएँ।
xii. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।
xiii. कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख-रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं।
xiv. क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिह्नित किए गए प्रतिष्ठान ।
XV. उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।
सार्वजनिक परिवहन का अंतर-राज्यीय आवागमन 100% capacity के राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।
सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान की करने / उतारने की दैनिक रूप से (24×7) अनुमति है।