पीसीएस अधिकारियों की बल्ले-बल्ले

राज्य में कोरोना के नये नियम लागू

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उत्तराखण्ड
30 नवम्बर 2020
राज्य में कोरोना के नये नियम लागू
देहरादून। राज्य सरकार प्रदेश में नये नियम लागू कर दिये है जिसमें शादी समारोह में 100 लोग, बाहरी राज्यों से आने वालो के लिऐ रजिस्टेªशन व डीएम को कफ्र्यू लगाने का अधिकार आदि आपदा सचिव ने बताया कि राज्य में बंद स्थानों पर आयोजित होने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक समारोहों में अब अधिकतम 100 लोग ही शिरकत कर सकेंगे। पहले यह संख्या 200 थी लेकिन संक्रमण बढ़ने की वजह से सरकार ने इसमें कटौती कर दी है। हालांकि खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेसिंग के साथ कितने भी लोग शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से रविवार को अनलॉक की प्रक्रिया के तहत नए दिशा निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बंद स्थानों पर आयोजित होने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक समारोहों में अब पचास प्रतिशत क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन ने बताया कि बंद स्थानों पर पचास प्रतिशत क्षमता के साथ पहले अधिकतम 200 लोग एकत्र हो सकते थे। लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है। सिनेमाहॉल, थियेटर में पूर्व की ही भांति पचास प्रतिशत क्षमता के साथ चलते रहेंगे। स्वीमिंग पूल में भी पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खेल प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। एसओपी में सरकारी दफ्तरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, इंडस्ट्री आदि में सोशल डिस्टेसिंग और मास्क के नियमों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य में आने के लिए पंजीकरण जरूरी
राज्य में बाहर से आने के लिए पंजीकरण की व्यवस्था पूर्व की भांति ही रखी गई है। आने से पूर्व स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कर यात्रा की जानकारी भी देनी होगी। राज्य में पर्यटन की दृष्टि से आ रहे लोगों के लिए भी पंजीकरण जरूरी है। हालांकि पर्यटकों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं है। विदेश से राज्य में आने वाले व्यक्ति के लिए भी यात्रा से पहले पूर्व की भांति पंजीकरण अनिवार्य होगा।

डीएम को दिया कर्फ्यू का अधिकार
सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिले के भीतर जिलाधिकारी जरूरत के अनुसार कर्फ्यू लगा सकते हैं। कर्फ्यू पूरे जिले में लगाया जाएगा या किसी अन्य निश्चित एरिया में यह जिलाधिकारी ही तय करेंगे। संक्रमण रोकने के लिए रात का कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। हालांकि जिला प्रशासन को लॉक डाउन लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है।

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