उत्तराखण्ड
6 अप्रैल 2021
राज्य में दो जिला कोर्ट दो सप्ताह के लिए बन्द
नैनीताल । हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए जिला न्यायालय देहरादून और हरिद्वार के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रजिस्ट्रार धनंजय चतुर्वेदी की ओर से सोमवार रात को जारी दिशा निर्देश के अनुसार जिला देहरादून व हरिद्वार में नियमित रूप से काम कर रही जिला न्यायालयों में अस्थायी रूप से दो सप्ताह के लिए रेगुलर कामकाज नहीं होगा। सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। इस अवधि में सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा। न्यायालय के एक तिहाई कर्मचारियों को ही इस अवधि में ड्यूटी पर आने की अनुमति होगी।