उत्तराखण्ड
23 नवम्बर 2025
राशन लेने के लिए 30 नवम्बर तक ई केवाईसी अनिवार्य
काशीपुर। सरकारी राशन की दुकान से राशन लेने के लिए ई केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 30 नवंबर तक लोग अपने राशन कार्ड का विवरण जमा कर सकते हैं। सभी राशन कार्ड धारक/यूनिट को अपने नजदीकी उचित दर विक्रेता की दुकान पर उपस्थित होकर अपने परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से करानी होगी। जिनकी ई केवाईसी नहीं हुई है, उनका राशन नहीं रोका जाएगा और उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
सरकारी राशन की दुकान से राशन लेने के लिए फिलहाल ई केवाईसी की बाध्यता नहीं है। 30 नवंबर तक लोग अपने राशन कार्ड का ब्योरा और अपना विवरण जमा करा सकते हैं। शनिवार को खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने ई केवाईसी से छूटे लोगों को भी उनका राशन देने के निर्देश दिए। आर्या ने बताया कि जनता से संवाद के दौरान कई लोगों इसकी शिकायत की थी। लोगों का कहना है कि राशन की दुकान पर मशीन में अंगूठा या रेटिना स्कैन नहीं होने से उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। कई बार घर के मुखिया के रोजगार के चलते बाहर होने के कारण उनकी ई केवाईसी अभी तक नहीं हो पाई है।
कुछ अत्यंत बुजुर्ग और असाध्याय रोगों से पीड़ित लोगों की भी केवाईसी नहीं हो पाई है। आर्या ने बताया कि खाद्य आयुक्त की ओर से सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन लोगों की ई केवाईसी नहीं हुई है, उनका राशन नहीं रोका जाएगा। ऐसे परिवारों की ई केवाईसी करने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
मालूम हो कि वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों में राशन कार्ड धारकों की ई केवाईसी करने का काम चल रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को अंतिम तारीख घोषित किया है, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अभी बड़ी संख्या में ई केवाईसी नहीं हो पाई है।
उधर कई उपभोक्ताओं का यह कहना है कि उनके परिवार के कई सदस्य दूसरे राज्य में कार्य करते है व बच्चे दूसरे राज्यों में पढ़ाई कर रहे है तो उनकी केवाईसी कैसे कराये इसमें कई उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है परन्तु इसका कोई समाधान सरकार को देना चाहिए। जिससे उनका नाम राशन कार्ड में बना रहे।
