उत्तर प्रदेश
10 जनवरी 2020
रिक्शे पर माइक रखकर आजम खान के खिलाफ मुनादी
रामपुर (सुरेन्द्र कुमार)। रामपुर के सांसद आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिला प्रशासन ने अब उनके खिलाफ मुनादी करवाई है और घर पर कुर्की का नोटिस भी चिपका दिया है। बता दें कि बार-बार नोटिस और वॉरंट के बावजूद आजम खान कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं।समाजवादी पार्टी (एसपी) के रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। अदालत में गैर हाजिर रहने पर विशेष न्यायधीश एडीजे 6 की कोर्ट ने सांसद आजम खान, विधायक तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 18 दिसंबर को धारा-82 के तहत कुर्की नोटिस देने का आदेश दिया था। पुलिस ने उनके रामपुर स्थित आवास पर दबिश दी, नहीं मिलने पर उनके घर के बाहर धारा-82 के तहत पुलिस ने तीन कुर्की के नोटिस चस्पा कर दिए। इसके अलावा रिक्शे पर माइक रखकर आजम खान की संपत्ति कुर्की की घोषणा भी रामपुर में कराई गई। ढोलक पर मुनादी भी कराई गई। अगली सुनवाई अदालत ने 24 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एडीजे 6 की कोर्ट में आजम खान, उनकी पत्नी विधायक तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चल रहे कई मामलों में लगातार पेश नहीं होने पर नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद भी वह लगातार गैर हाजिर चलते रहे, जिसपर कोर्ट ने कई वॉरंट भी जारी किए। बावजूद इसके आजम खान और उनका परिवार कोर्ट में पेश नहीं हुआ। कोर्ट ने धारा 82 के तहत कार्रवाई शुरू की। धारा 82 की कार्रवाई वांछित अभियुक्तों के न्यायालय में पेश नहीं होने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए की जाती है। मुकदमा विधायक अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने जनवरी 2019 में अब्दुल्ला पर धोखाधड़ी से दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, इसके लिए आजम खान और उनकी पत्नी ने शपथपत्र देकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर लिखाई थी। पुलिस ने अप्रैल 2019 में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तभी से अदालत में मुकदमा विचाराधीन है। सांसद आजम खान के खिलाफ अब तक करीब 80 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दो मामलों में उनके खिलाफ धारा-82 के तहत कुर्की नोटिस अदालत से जारी हुए थे। इनमें एक मामला पड़ोसी को धमकाने और दूसरा आचार संहिता उल्लंघन का था।
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