रोडवेज कीं टिकट मशीनों से मुफ्त यात्रा की कई श्रेणी खत्म

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8 दिसम्बर 2020
रोडवेज कीं टिकट मशीनों से मुफ्त यात्रा की कई श्रेणी खत्म
देहरादून। उत्तराखण्ड परिवहन निगम ने टिकट से मुफ्त यात्रा की कई श्रेणी हटा दी है जानकारी के अनुसार सांसद और विधायक कोटे की मुफ्त यात्रा के नाम पर हुए टिकट घपले के बाद अब रोडवेज मुख्यालय ने अपनी टिकट मशीन से सांसद, विधायक और पूर्व विधायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हटा दिए गए हैं। टिकट मशीन में मुफ्त यात्रा की पहले 16 श्रेणी थीं, जिन्हें घटाकर अब नौ कर दिया गया है। कोरोना काल के दौरान हटाई गई छात्राओं की मुफ्त यात्रा की श्रेणी को फिर से मशीन में जोड़ लिया गया है। रोडवेज महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि सभी परिचालक को आदेश दिए गए हैं कि मुफ्त यात्रा कर रहे यात्री के पहचान पत्र की संख्या टिकट मशीन में निर्धारित श्रेणी में दर्ज की जाए। सांसद और विधायक रोडवेज की बस में अमूमन यात्रा नहीं करते। इसके बावजूद दो साल पहले इनकी यात्रा के नाम पर रोडवेज के रुड़की, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी आदि डिपो ने लाखों रुपये के बिल बना दिए थे। मामले ने तूल पकड़ा और जांच हुई तो 35 परिचालक को बर्खास्त कर दिया गया था। कुछ मामलों में गलती टिकट मशीन की भी पाई गई थी। यह पता चला था कि प्रविष्टि दर्ज करने के दौरान परिचालकों से चूक हुई है। इस घपले के बाद रोडवेज मुख्यालय ने टिकट सॉफ्वेयर में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी थी। इस साल बीच में कोरोना काल के चलते यह तैयारी ठप पड़ गई थी, लेकिन अब रोडवेज मुख्यालय ने अपने सॉफ्टवेयर और टिकट मशीन में बदलाव कर दिए हैं। इसमें ऐसी सभी श्रेणी हटा दी गई हैं, जिनमें यात्रा की संभावना नामुमकिन रहती है। इन श्रेणी के लिए नई व्यवस्था की गई है।

मुफ्त यात्रा की श्रेणी

  1. छात्राएं
  2. सौ फीसद दिव्यांग व एक सहवर्ती
  3. अन्य दिव्यांग
  4. मान्यता प्राप्त जिला स्तरीय पत्रकार
  5. मान्यता प्राप्त प्रदेश स्तरीय पत्रकार
  6. वरिष्ठ नागरिक
  7. मासिक पास
  8. राज्य आंदोलनकारी
  9. राज्य आंदोलनकारी की विधवा

ये श्रेणी हटाई गईं
सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद के एक सहयात्री, विधायक के एक सहयात्री, पूर्व विधायक के एक सहयात्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी।

सांसद-विधायक के लिए नई व्यवस्था
रोडवेज में सांसद, विधायक और पूर्व विधायक को मुफ्त यात्रा का प्रावधान खत्म नहीं किया गया है। एक सहयात्री भी इनके साथ मुफ्त यात्रा कर सकता है, लेकिन शर्त है कि सांसद, विधायक, पूर्व विधायक खुद बस में मौजूद हों। नई व्यवस्था में यदि यह बस में यात्रा करने आते हैं तो टिकट-मशीन के बदले इनकी प्रविष्टि मार्ग-प्रपत्र में दर्ज की जाएगी।

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