उत्तर प्रदेश
12 दिसम्बर 2019
व्यापारी नहीं करा रहे श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीयन
मुरादाबाद (गोपाल कुमार)। जिले में व्यापारियों और श्रमिक वर्गो के लिए संचालित पेंशन स्कीम में अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे हैं। लघु व्यापारियों के लिए संचालित नेशनल पेंशन योजना में महज 7 लघु व्यापारियों ने अपने पंजीयन कराए हैं। श्रमयोगी मानधन योजना में भी पंजीयन की स्थिति कोई बेहतर नहीं है। इस पर जिलाधिकारी ने लक्ष्य के अनुसार पंजीयन कराने को अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी हैं। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में मनरेगा श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, मोची, रिक्शा चालक, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकत्र्री, आशा बहू को लाभान्वित करने का प्राविधान है।योजना में आयु की उम्र 18 से 40 वर्ष की रखी गई है। साठ वर्ष की आयु प्राप्त होने पर पात्र अभिदाता सुनिश्चित पेंशन स्कीम के तहत तीन हजार रुपए प्रतिमाह आजीवन मिलेगा। अंशदान 55 रुपए से 200 रुपए माह तक दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नेशनल पेंशन योजना जो कि लघु व्यापारियों के लागू है इसमें भी 18 से 40 वर्ष के बीच उम्र की सुनिश्चिततता रखी गई है। जिले में दोनों ही स्कीमों को लेकर पंजीकरण की स्थिति बेहतर नहंी है। प्रधानमंत्री मानधन योजना में 23600 और नेशनल पेंशन योजना में 8500 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें मानधन योजना में 7272 और नेशनल पेंशन योजना में सिर्फ 7 पंजीयन कराए गए हैं। डीएम ने दोनों पेंशन स्कीमों को लेकर बैठक की। इसमें उन्होंने लक्ष्य के सापेक्ष पंजीयन की स्थिति खराब होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगरीय निकाय, खंड विकास अधिकारी, बीडीओ, सीएमओ, बीएसए, एएमए, एआरटीओ, बांट माप अधिकारी और मंडी परिषद को निर्देश दिए हैं कि वे पंजीयन कराने को जुटें और 15 दिन के अंदर लक्ष्य को पूरा करें।
इस सम्बन्ध में श्रम प्रवर्तन अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि 18 से 40 वर्ष तक के व्यापारियों को प्रति माह 55 से 200 रुपए तक देने होंगे। साठ वर्ष की उम्र के बाद उन्हें हर महीने तीन हजार रुपए पेंशन मिलेगी। अधिक से अधिक व्यापारियों को इस योजना से जोड़ने के लिए ही व्हॉट्सएप ग्रुप बनाया गया है। साथ ही बड़े स्तर पर शिविर लगाने की तैयारी भी श्रम विभाग ने शुरू कर दी है।
आपको बता दें कि व्यापारियों का तर्क है कि श्रमयोगी मानधन योजना में कई खामिया है इस योजना में साठ वर्ष की आयु प्राप्त होने पर पात्र अभिदाता सुनिश्चित पेंशन स्कीम के तहत तीन हजार रुपए प्रतिमाह आजीवन मिलेगा। परन्तु इस स्कीम में कोई नाॅमिनी नहीं हो सकता है जिससे अगर कल को पात्र अभिदाता किस्त जमा करते-करते या पूरी होने पर पेंशन मिलते वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जमा रकम खत्म हो जायेगी और उसकेे परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए व्यापारी इस स्कीम लेने में हिचकिचा रहे है।
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