सावधान - आज से यह 19 चीजें बैन मिली तो 2000 जुर्माना या पाचं साल सजा

सावधान – आज से यह 19 चीजें बैन मिली तो 2000 जुर्माना या पाचं साल सजा

Spread the love
Mr. Neeraj Thakur
नीरज ठाकुर

उत्तराखण्ड
1 जुलाई 2022
सावधान – आज से यह 19 चीजें बैन मिली तो 2000 जुर्माना या पाचं साल सजा
काशीपुर। आज से नगर में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 19 चीजों पर प्रतिबंध लग गया है। इससे रोजाना निकलने वाले आधे से ज्यादा प्लास्टिक कचरे में कमी आने की उम्मीद है। नगर में शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री, पॉलीथिन के बैग और थर्माेकोल के प्लेट-कटोरी की बिक्री नहीं होगी। एक जुलाई से पूरे देश में इस पर प्रतिबंध लागू हो गया है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से इन सभी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यानी कि आज से आप बाजार में सामान लेने जाएं, तो घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर निकलें। क्योंकि दुकानों और सुपरमार्केट में पॉलीथिन के कैरी बैग नहीं मिलेंगे। रोक के बावजूद अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करेगा तो एक लाख रुपये तक के जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। आदेश के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। विभाग की तरफ से इस संबंध में 6 महीने पहले 16 दिसंबर को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी। हालांकि कम प्लास्टिक की परत वाले कागज के कप का इस्तेमाल जारी रहेगा। उन्हीं प्लास्टिक और थर्माेकॉल पर प्रतिबंध रहेगा, जो केंद्र की अधिसूचना में हैं।

इस्तेमाल किया तो देना होगा जुर्माना
एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर आम लोगों पर 500 से 2000 रुपये और औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा। ऐसे व्यवसायियों और उद्यमियों पर 20 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या पांच वर्ष तक की जेल या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।

इन पर लगा है प्रतिबंध –
प्लास्टिक पॉलीथिन, प्लास्टिक स्टिक के ईयरबड, प्लास्टिक स्टिक वाले गुब्बारे, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक की आइसक्रीम स्टिक, सजावट में इस्तेमाल होने वाले थर्माकोल, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक प्लेट, ट्रे, गिलास, प्लास्टिक कटलेरी (कांटा, चम्मच और चाकू), प्लास्टिक स्ट्रॉ और स्टरर, मिठाई के डिब्बे के ऊपर लगने वाली पैकेजिंग, इंवीटेशन कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *