उत्तराखण्ड
26 अप्रैल 2020
सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुल सकेगी दुकाने – डीएम
देहरादून। देहरादून जिले के लिए भी जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने संशोधन आदेश जारी कर दिया है।
देहरादून के कुछ क्षेत्रों को छोड़ बाकी जगह प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप देहरादून जिले के नगर निगम व नगर पालिका की सीमा को छोड़ सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुल सकेगी दुकाने। इसमे सिंगल या मल्टीब्रांड शोरूम अथवा दुकान को इजाजत नही। जबकि ऋषिकेश नगर निगम में मोहल्लों की दुकान अथवा ऐसी दुकान जो मकान के नीचे है को इजाजत मिली।
दून नगर निगम की सीमा में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी।
दून नगर निगम क्षेत्र में सुबह 7 से 1 बजे की व्यवस्था लागू रहेगी।
नाई ,शराब की दुकान नही खुलेगी कही भी।
समाजिक दूरी का पालन, 50 प्रतिशत स्टाफ को ही मंजूरी।
मास्क लगाना जरूरी होगा बेवजह घूमने अथवा भीड़ लगाने पर एक्शन होगा।
पास सम्बंधित थाने से हासिल किया जाएगा।
सोशल डिस्टेंसिंग न होने पर उत्तरदायित्व दुकानदार का होगा, दुकानदार पर मुकदमा भी होगा दर्ज।