स्टेट हाइवे और जिला मार्गों के लिए स्पीड लिमिट तय, अब कटेगा चालान

स्टेट हाइवे और जिला मार्गों के लिए स्पीड लिमिट तय, अब कटेगा चालान

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उत्तराखण्ड
31 जनवरी 2024
स्टेट हाइवे और जिला मार्गों के लिए स्पीड लिमिट तय, अब कटेगा चालान
रामनगर। परिवहन विभाग ने नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे और जिला मार्गों के लिए स्पीड लिमिट तय कर दी है। स्पीड लिमिट से अधिक गति में वाहन चलाने पर चालान किया जाएगा। वाहनों की निगरानी के लिए एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे।
एआरटीओ संदीप वर्मा ने बताया कि डिवाइडर मार्गों पर आठ सीटर वाहनों के लिए 80 किमी प्रतिघंटा, बिना डिवाइडर मार्गों पर 70 किमी प्रतिघंटा, राज्य मार्ग व जिला मार्गों पर 50 किमी प्रतिघंटा और आबादी, अस्पताल व स्कूल क्षेत्र में 25 किमी प्रतिघंटा की स्पीड लिमिट तय की है। आठ सीटर से अधिक के वाहनों के लिए डिवाइडर मार्गों पर 75 किमी प्रतिघंटा, बिना डिवाइडर मार्गों पर 60 किमी प्रतिघंटा, राज्य मार्ग व जिला मार्गों पर 45 किमी प्रतिघंटा, आबादी, अस्पताल व स्कूल क्षेत्र में 25 किमी प्रतिघंटा गति तय की है।
मालवाहकों के लिए डिवाइडर मार्गों पर 70 किमी प्रतिघंटा, बिना डिवाइडर मार्गों पर 60 किमी प्रतिघंटा, राज्य मार्ग व जिला मार्गों पर 45 किमी प्रतिघंटा, आबादी, अस्पताल व स्कूल क्षेत्र में 25 किमी प्रतिघंटा की स्पीड लिमिट तय की है। दोपहिया वाहनों के लिए 70 किमी प्रतिघंटा, बिना डिवाइडर मार्गों पर 60 किमी प्रतिघंटा, राज्य मार्ग व जिला मार्गों पर 45 किमी प्रतिघंटा और आबादी, अस्पताल व स्कूल क्षेत्र में 25 किमी प्रतिघंटा की स्पीड लिमिट तय की है। चौपहिया साइकिल के लिए 50 किमी प्रतिघंटा, बिना डिवाइडर मार्गों पर 50 किमी प्रतिघंटा, राज्य मार्ग व जिला मार्गों पर 40 किमी प्रतिघंटा और आबादी, अस्पताल व स्कूल क्षेत्र में 25 किमी की स्पीड लिमिट तय की है। तिपहिया यान के लिए 45 किमी प्रतिघंटा, बिना डिवाइडर मार्गों पर 45 किमी प्रतिघंटा, राज्य मार्ग व जिला मार्गों पर 40 किमी प्रतिघंटा और आबादी, अस्पताल व स्कूल क्षेत्र में 25 किमी प्रतिघंटा की स्पीड लिमिट तय की है।

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