उत्तराखण्ड
1 अक्टूबर 2020
हलवाई को खुली मिठाई की ट्रे व काउंटर पर मैन्यूफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट अंकित होगी
देहरादून। त्योहारी सीजन आने को है। ऐसे में उपभोक्ताओं की सेहत को लेकर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कड़े कदम उठाने जा रहा है। एक अक्तूबर से राज्य में बिना मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट वाली खुली मिठाइयां नहीं बिक सकेगी। आदेश के अनुसार, हर दुकानदार को खुली मिठाई की ट्रे और काउंटर पर मिठाई की मैन्यूफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट अंकित करनी हेागी। इसके लिए एफएसएसएआई ने सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को जांच के आदेश दे दिए हैं। कोई कारोबारी पालन नहीं करता है तो उस पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ज्वाइंट डायरेक्टर प्रवीण जारगर ने आदेश में कहा कि ये आदेश एक अक्टूबर 2020 से लागू होगा। मानक एफएसएसएआई की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। डीएफएसओ जीसी कंडवाल ने कहा कि हलवाई एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र भेजकर दुकानदारों को जागरूक करने को कहा गया है। पालन नहीं करने पर गुरुवार से कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी।
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