उत्तराखण्ड
26 फरवरी 2021
हाउस टैक्स की नई फ्लोर रेट आधारित प्रणाली एक अप्रैल से लागू
देहरादून। उत्तराखंड में सर्किल रेट से जुड़ने के बाद हाउस टैक्स की नई फ्लोर रेट आधारित प्रणाली सभी निकायों में एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। शहरी विकास निदेशालय ने नियमावली बना ली है। इसके तहत खाली जगह या पुराने मकान में अतिरिक्त निर्माण करने पर लोगों को 30 दिन के भीतर इसकी जानकारी निकायों को देनी होगी। सरकार हाउस टैक्स की नई प्रणाली लागू करने के लिए अध्यादेश ला चुकी है। इसे आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जा रहा है। इस बीच शहरी विकास निदेशालय ने नई टैक्स प्रणाली को लागू करने के लिए नियमावली तैयार कर ली है। इसके मुताबिक, लोगों को मौजूदा प्रॉपर्टी पर नए-अतिरिक्त निर्माण की स्थिति में वास्तविक कब्जे के 30 दिन के भीतर अपने निकायों को सूचना देनी होगी। इसके साथ ही निकाय अपने यहां जीआईएस सर्वे आधारित डिजिटल मैप तैयार करेंगे। उत्तराखंड के चैदह निकायों में जीआईएस सर्वे शुरू किया जा रहा है। इसके बाद हर चार साल में निकाय जीआईएस आधारित सर्वे कर डिजिटल मैप अपडेट करेंगे। सर्वे के लिए निकाय कर्मचारी किसी भी भवन-भूमि में प्रवेश कर सकेंगे। नगर निकाय सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे, जिस पर लोग 30 दिन में अपनी आपत्ति दाखिल कर सकेंगे। कमलेश मेहता, संयुक्त निदेशक ने बताया कि नियमावली जल्द प्रकाशित कर निकायों में भेजी जा रही है। इसी आधार पर निकाय नई टैक्स प्रणाली को लागू कर पाएंगे।
छोटे मकानों को रियायत मिलेगी
नई नियमावली में छोटे मकान को हाउस टैक्स से छूट दी जा रही है। इसमें 30 वर्गमीटर का भूखंड या 15 वर्गमीटर कॉरपेट एरिया वाले भवन पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। नगर निकाय हर भवन की यूनिट आईडी बनाएंगे, जिसमें भवन स्वामी का नाम, क्षेत्रफल, निर्माण वर्ष, भवन प्रकार, बिजली-पानी कनेक्शन संख्या के साथ ही नक्शे का नंबर भी दर्ज किया जाएगा।
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