उत्तराखण्ड
7 नवम्बर 2020
होटल, रेस्टोरेंट, बार, कैफे मिठाई की दुकानों के लिए एडवाइजरी जारी
देहरादून। राजधानी देहरादून में डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने जनपद के होटल, रेस्टोरेंट, बार, कैफे मिठाई की दुकान आदि के संचालकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि कोविड-19 को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, कहा कि जो भी बार, रेस्टोरेंट, होटल, आउटलेट, दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते उनके खिलाफ थाना प्रभारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी थाना प्रभारी इन आदेशों का पालन करवाना सुनिश्चित करें। दस नंवबर को कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। निर्देशों का पालन न करवाने और न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह एडवाइजरी की गई जारी
रेस्टोरेंट, आउटलेट, होटल, बार पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों के द्वारा मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।
सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।
आगंतुकों, ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज कराने की व्यवस्था की जाए।
प्रत्येक नए ग्राहक आने, बैठने से पूर्व हर बार टेबल, कुर्सी, स्टूल, बेंच आदि को बार-बार सैनिटाइज किया जाए।
रेस्टोरेंट, होटल मालिकों को अपने प्रतिष्ठानों पर स्पष्ट दिखाई देने वाले स्थान पर फ्रेम में पुलिस फ्लैक्स लगवाई जाए। बड़े प्रतिष्ठान में एक से अधिक फ्लैक्स लगाए जाएं।
केंद्र राज्य सरकार के निर्देशों का पालन कराया जाए।
SURYAVANSHAM TIMES
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