नई दिल्ली
17 मई 2020
31 मई तक बढ़ा लाॅकडाउन – क्या खुलेगा क्या बन्द पढ़़े
नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। साथ पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है।
गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4.0 के लिए जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, –
यह खुलेंगे –
- आपसी सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य में बस सेवा की अनुमति।
- लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने पर फेसमास्क लगाना जरूरी है।
- पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना लगेगा।
- शादी विवाह में सिर्फ 50 लोग ही एकत्र हो सकेंगे।
- एक दुकान पर 5 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकेंगे ।
- होम डिलीवरी की इजाजत होगी।
यह नहीं खुलेंगे –
-लाॅकडाउन 4.0 में होंगे 5 जोन
1 . होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे।
- 31 मई तक सभी उड़ानों पर रोक रहेगी।
- मॉल, सिनेमा पहले की तरह बंद रहेंगे।
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 31 मई तक बंद रहेंगी।
- सभी तरह के आयोजनों पर 31 मई तक रोक।
- स्डेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी।
- बाजार को खोलने को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं।
- मेट्रो, स्कूल बन्द रहेंगे।
- धार्मिक स्थल बन्द रहेंगे।
- 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति और दस साल से कम के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी।
- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
- होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, थिएटर, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी पाबंदी जारी रहेगी।
- अंतिम संस्कार में महज 20 लोग इकट्ठा होने की अनुमति है।
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