राज्य के छः जिला न्यायलय दो दिन रहेंगे पूर्ण बंद

राज्य के छः जिला न्यायलय दो दिन रहेंगे पूर्ण बंद

Spread the love

उत्तर प्रदेश
28 नवम्बर 2020
राज्य के छः जिला न्यायलय दो दिन रहेंगे पूर्ण बंद
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रदेश के आधा दर्जन जनपद न्यायालयों को सप्ताह में सिर्फ 5 दिन खोलने का आदेश दिया है। हर शनिवार और रविवार को इन अदालतों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया गया है। बंदी अवधि में संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट सीएमओ, सीएमएस और सैनिटाइजेशन से जुड़े अन्य अधिकारियों को पूरे न्यायालय परिसर को सैनिटाइज करने और कोरोना से बचाव के हर उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। 26 नवंबर को हाईकोर्ट इलाहाबाद के रजिस्ट्रार जनरल अजय कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुक्रम में प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर जिला न्यायालय अग्रिम आदेश तक प्रत्येक शनिवार व रविवार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पूर्ण एहतियात बरतेंगे।

अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा हाईकोर्ट का यह आदेश
आदेश में कहा गया है कि शनिवार और रविवार की बंदी अगले आदेश तक जारी रहेगी इस दौरान इन जनपद न्यायालयों को कोरोना बचाव से संबंधित सभी उपायों को संबंधित न्यायालयों के जिला जज संबंधित जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीएमओ सीएमएस और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों से संपर्क करके सुनिश्चित कराना है ताकि कोरोना प्रसार को रोका जा सके।

Suryavansham times

अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक , Elyments, Pinterest,Medium, पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें I कमेंट में बताएं और न्यूज शेयर करें Suryavanshamtimes.com प्रदेश में ही नही देश में भी प्रतिष्ठित होती मीडियापोर्टल की हिंदी वेबसाइट है। www.suryavanshamtimes.com में हमें आपकी राय और सुझावों की जरुरत हैं। आप अपनी राय, सुझाव और ख़बरें हमें suryavanshamtimes@gmail.com पर भेज सकते हैं या हमारे व्हाटसप नंबर 7037821378 पर भी संपर्क कर सकते हैं Suryavansham Times प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ,उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, दिल्ली,हरियाणा, हिमाचल, बिहार आदि प्रदेशो में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल बन कर सामने आया है आपके इस प्यार के लिए हमारा सम्पादक मण्डल आभारी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *